सक्ती :- पुलिस महानिरीक्षक संजीव शुक्ला और पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के मार्गदर्शन में सक्ती पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आर.के.एम. पावर प्लांट, डभरा में हुई दुर्घटना के मामले में कंपनी के मालिकों और निदेशकों के खिलाफ कड़ी धाराओं में अपराध दर्ज किया है।
7 अक्टूबर 2025 को प्लांट के बॉयलर सेक्शन में लिफ्ट टूटकर गिर जाने से लगभग 10 श्रमिक घायल हो गए थे। सभी को तत्काल उपचार के लिए जिंदल फोर्टिस अस्पताल, रायगढ़ भेजा गया, जहां उपचार के दौरान चार श्रमिकों की मृत्यु हो गई।
घटना की गंभीरता को देखते हुए सक्ती पुलिस ने तुरंत स्थल पर पहुंचकर जांच की। प्रारंभिक विवेचना के बाद आर.के.एम. पावर जेनरेशन कंपनी के निदेशकों और जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध गंभीर लापरवाही एवं सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के मामले में अपराध दर्ज किया गया है।
पुलिस ने यह मामला भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 106(1), 289 एवं 3(5) के तहत दर्ज किया है।
अभियुक्तों में शामिल हैं:
1. कंपनी की ओनर/डायरेक्टर डॉ. अंडल अरमुगम
2. डायरेक्टर टी.एम. सिंगरवेल
3. प्लांट हेड एवं एडिशनल डायरेक्टर (नाम दर्ज किया जाना है)
4. फैक्ट्री मैनेजर सम्मुख राव
5. बॉयलर एवं टर्बाइन मेंटेनेंस हेड कमलेश कुमार अग्रवाल
6. सेफ्टी ऑफिसर मनोज राउत
7. पी एंड एम मेंटेनेंस अधिकारी वेसलीमणि
8. लिफ्ट इंजीनियर कृष्णा गौरव
तथा अन्य जिम्मेदार अधिकारी।
घटना के बाद से ही सक्ती पुलिस द्वारा पीड़ित परिजनों की देखरेख, आवश्यक सहायता और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्लांट परिसर में पुलिस बल तैनात है।
पुलिस अधीक्षक ने मामले की गहन जांच के निर्देश दिए हैं। जांच में दोषी पाए जाने पर उनके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

