नई दिल्ली — सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि सरकार की आलोचना के कारण किसी पत्रकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता।
यह फैसला पत्रकार अभिषेक उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई के दौरान आया। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि पत्रकार को अपने विचार रखने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत सुरक्षित है।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि लोकतंत्र में प्रेस की स्वतंत्रता का सम्मान जरूरी है, क्योंकि पत्रकार समाज और सरकार के बीच एक सेतु का काम करते हैं।
