सक्ती पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर नाबालिग को आरोपी के कब्जे से सकुशल किया दस्तयाब, 18 वर्षीय आरोपी न्यायिक रिमांड पर भेजा गया
सक्ती, 30 सितंबर 2026। थाना सक्ती पुलिस ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने और शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी की पहचान गुरूदेव दास महंत, उम्र 18 वर्ष 8 माह, निवासी ग्राम सिरली, थाना सक्ती, जिला सक्ती के रूप में हुई है। पुलिस ने नाबालिग को आरोपी के कब्जे से सकुशल बरामद करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करते हुए न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।

20 अगस्त को घर से निकली थी नाबालिग
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 26 अगस्त 2026 को प्रार्थी ने थाना सक्ती में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग बहन 20 अगस्त की सुबह करीब 9 बजे घर से बिना बताए कहीं चली गई थी। काफी समय बीतने के बाद भी जब वह घर वापस नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी आसपास के इलाकों और रिश्तेदारों के यहां तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका।
परिजनों को आशंका थी कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाया गया है। शिकायत के आधार पर थाना सक्ती पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरू की।
पुलिस ने लगातार की नाबालिग की तलाश
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सक्ती प्रफुल्ल कुमार ठाकुर (भापुसे) ने नाबालिग की जल्द पतासाजी कर आरोपी के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उनके निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सक्ती पंकज पटेल (रापुसे) एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सक्ती डॉ. भुनेश्वरी पैकरा के मार्गदर्शन में थाना सक्ती पुलिस की टीम लगातार नाबालिग की तलाश में जुटी रही।
इसी दौरान पुलिस टीम को मुखबिर के माध्यम से नाबालिग के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुई। सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नाबालिग को आरोपी गुरूदेव दास महंत के कब्जे से सकुशल दस्तयाब कर लिया।
पीड़िता के कथन के आधार पर आरोपी पर कार्रवाई
पुलिस के अनुसार, नाबालिग के कथन में उसने बताया कि आरोपी उसे बहला-फुसलाकर शादी का प्रलोभन देकर अपने साथ ले गया था तथा उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।
पुलिस ने प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्यों और पीड़िता के कथन के आधार पर आरोपी के विरुद्ध विधिवत कार्रवाई की। इसके बाद गुरूदेव दास महंत पिता लक्ष्मणदास महंत, उम्र 18 वर्ष 8 माह, निवासी ग्राम सिरली, थाना सक्ती, जिला सक्ती को गिरफ्तार कर लिया गया।
गिरफ्तारी के बाद आरोपी को आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पूरी कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।
महिला एवं बाल अपराधों में त्वरित कार्रवाई पर जोर
सक्ती पुलिस का कहना है कि महिला एवं बाल अपराधों के मामलों में पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए लगातार प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। इस मामले में भी नाबालिग की शिकायत और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे सकुशल दस्तयाब किया तथा आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया।

