रिक्त पदों पर होगा निर्वाचन, निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता लागू
रायगढ़ :- 9 मई 2026। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलों में त्रिस्तरीय पंचायतों के रिक्त पदों पर उप निर्वाचन कराने हेतु समय-सारणी जारी कर दी गई है। आयोग ने संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों से प्राप्त जानकारी के आधार पर जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच एवं पंच के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए निर्वाचन कराने का निर्णय लिया है। जिन क्षेत्रों में निर्वाचक नामावली का तैयार एवं पुनरीक्षण कार्य पूर्ण कर 5 मई 2026 को अंतिम प्रकाशन किया गया है, वहां यह उप निर्वाचन संपन्न कराया जाएगा।
आयोग ने छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 42 तथा छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 18 एवं नियम 28 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन कार्यक्रम निर्धारित किया है। निर्वाचन की सूचना प्ररूप-2 एवं प्ररूप-3 में जारी की जाएगी तथा इसका व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच एवं पंच पदों के निर्वाचन एक साथ कराए जाएंगे। साथ ही ऐसे ग्राम पंचायत क्षेत्रों में भी उप निर्वाचन कराया जाएगा, जहां संबंधित पंचायत का कार्यकाल छह माह से अधिक शेष है और पद रिक्त हैं।
आरक्षण सूची और मतदान केंद्रों का भी होगा प्रकाशन
निर्वाचन कार्यक्रम के अंतर्गत नियम 29-क के तहत प्ररूप 3-क में आरक्षण संबंधी जानकारी तथा नियम 23 के अनुसार मतदान केंद्रों की सूची का प्रकाशन जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा किया जाएगा। आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन पंचायतों के निर्वाचन किसी न्यायालयीन आदेश के कारण स्थगित हैं अथवा आयोग द्वारा पृथक आदेश जारी किया गया है, वहां निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की जाएगी।
उम्मीदवारों के लिए शपथ पत्र अनिवार्य
आयोग ने निर्देशित किया है कि पंच पद को छोड़कर प्रत्येक अभ्यर्थी को नाम निर्देशन पत्र के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसमें अभ्यर्थी की आपराधिक पृष्ठभूमि, संपत्ति एवं दायित्व तथा शैक्षणिक योग्यता की जानकारी देनी होगी। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच एवं पंच पदों के निर्वाचन गैर-दलीय आधार पर संपन्न होंगे।
मतपत्र एवं मतपेटी से होगा मतदान
उप निर्वाचन में मतदान प्रक्रिया मतपत्र एवं आयोग द्वारा अनुमोदित मतपेटियों के माध्यम से संपन्न कराई जाएगी। मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करने एवं प्रतिरूपण रोकने के लिए आयोग द्वारा पूर्व निर्धारित 18 प्रकार के पहचान पत्र मान्य किए गए हैं।
निर्वाचन क्षेत्रों में लागू रहेगी आदर्श आचरण संहिता
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित पंचायत क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। यह आचार संहिता निर्वाचन परिणाम घोषित होने तक लागू रहेगी। आयोग ने सभी निर्वाचन संबंधी कार्यवाही छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993, पंचायत निर्वाचन नियम 1995 तथा आयोग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं।

