सक्ती :- 10 मार्च 2026 सक्ती जिले में संचालित सहकारी संस्थाओं के संचालन नहीं होने के कारण उनके परिसमापन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी नियम 1962 के उपनियम 57 के तहत परिसमापन की कार्यवाही की जा रही है। कार्यालय सहायक आयुक्त सहकारिता एवं सहायक पंजीयक सहकारी संस्था जिला सक्ती से प्राप्त जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 एवं नियम 1962 के प्रावधानों के अंतर्गत जिन सहकारी संस्थाओं द्वारा लंबे समय से संचालन नहीं किया जा रहा है, उनके परिसमापन के लिए परिसमापक नियुक्त किए गए हैं। संबंधित संस्थाओं के समस्त दावेदारों एवं लेनदारों से कहा गया है कि वे अपने दावे का लिखित प्रमाण 15 दिवस के भीतर कार्यालय सहायक आयुक्त सहकारिता एवं सहायक पंजीयक सहकारी संस्था जिला सक्ती के समक्ष प्रस्तुत करें। निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त होने वाले दावों को मान्य नहीं किया जाएगा। कार्यालय सहायक आयुक्त सहकारिता एवं सहायक पंजीयक सहकारी संस्था जिला सक्ती द्वारा बताया गया है कि उपलब्ध अभिलेखों एवं प्राप्त जानकारी के आधार पर परिसमापक द्वारा परिसमापन की वैधानिक कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति के पास संबंधित संस्था के अभिलेख, धनराशि अथवा अन्य संपत्ति हो तो उसे तत्काल परिसमापक को सौंपना होगा, अन्यथा संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
निष्क्रिय सहकारी समितियों के परिसमापन की प्रक्रिया शुरू
भव्या छत्तीसगढ़ ईपेपर
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