सक्ती, 26 सितंबर 2024// दीपावली पर्व को दृष्टिगत रखते हुए अस्थायी फटाखा लायसेंस बनवाने के इच्छुक आवेदकों से दिनांक 15 अक्टूबर 2024 तक कार्यालय कलेक्टर जिला सक्ती में आवेदन आमंत्रित किया गया है। आवेदक विस्फोटक नियम 2008 के तहत् निर्धारित प्रारूप-एल ई-05 आवेदन पत्र के साथ स्वयं का 03 पासपोर्ट साईज का कलर फोटो, फोटोयुक्त परिचय पत्र, आधार कार्ड एवं नगरपालिका या नगर पंचायत या ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण-पत्र, नजरी नक्शा अंकित हो के साथ 600/- रुपये का चालान जमा करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि दिनांक 15 अक्टूबर 2024 के पश्चात् विलंब से प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जायेंगे।
अस्थायी फटाखा लाइसेंस हेतु 15 अक्टूबर 2024 तक आवेदन आमंत्रित
भव्या छत्तीसगढ़ ईपेपर
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Ashwani Sahu
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