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Home » राज्य महिला आयोग द्वारा जिले में हुई 312 वीं सुनवाई

राज्य महिला आयोग द्वारा जिले में हुई 312 वीं सुनवाई

Ashwani Sahu
Ashwani Sahu May 13, 2025 CHHATTISGARH
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7 Min Read
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एमसीबी/13 मई 2025/ छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग ने आज कार्यालय मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों पर सुनवाई की। आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक की अध्यक्षता में जिला गठन के बाद जिला स्तर पर आज प्रथम सुनवाई एवं प्रदेश स्तर पर 312 वीं सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर कलेक्टर डी. राहुल वेंकट, एसडीएम लिंगराज सिदार, एडीशनल एसपी अशोक वाडेगावंकर एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी शुभम बंसल उपस्थित रहें। सुनवाई के दौरान महिला आयोग अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक एवं कलेक्टर डी. राहुल वेंकट, एसडीएम लिंगराज सिदार, एडिशनल एसपी अशोक वाडेगावंकर एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी शुभम बंसल द्वारा बुजुर्ग महिला एथलिट्स श्रीमती शकुन्तला सिंह उम्र 70 वर्ष, श्रीमती कमला देवी मंगतानी उम्र 67 वर्ष, श्रीमती संजीदा खातून उम्र 55 वर्ष एवं 12वीं की छात्रा कुमारी स्वाती मंगतानी को शॉल एवं श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। सभी एथलिट्स इस उम्र में भी राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर सैकड़ों मैडल जीत कर प्रदेश के साथ-साथ देश का भी नाम रोशन कर रहीं हैं। आज की सुनवाई के दौरान उभय पक्ष ने बताया कि उनके बीच 25 सितम्बर 2024 को सुलहनामा हो गया था, जानकारी के अभाव पर उन्होंने महिला आयोग को सूचना देने में असमर्थ थे आज सुनवाई के दौरान सुलहनामा का आवेदन प्रस्तुत करने पर आयोग ने प्रकरण नस्तीबद्व किया। अन्य प्रकरण में आवेदिका ने बताया कि उसके पति द्वारा मारपीट कर घर से निकाल दिया गया है एवं भरण पोषण भी नहीं दिया जा रहा है। अनावेदक पहले चरचा कालरी में शासकीय नौकरी करता था। वह 2018 में रिटायर हुए, रिटायरमेंट के बाद उसे 40 लाख रुपये मिला था जिसमें से 18 लाख रुपये अपने नाती के नाम पर बैंक में जमा कर दिया है और अपनी पत्नी आवेदिका को घर से निकाल दिया है जो काफी बीमार है जिसे भरण-पोषण भी नहीं देता है 65 वर्षीय आवेदिका अपनी बेटी के घर पर असहाय अवस्था में रह रही है। आवेदिका की दो बेटियां उपस्थित है और दोनों में आवेदिका के पक्ष में बयान दिया है और यह बताया है कि उनका पिता अनावेदक लगातार डंडे से मारपीट करता है और भरण-पोषण भी नहीं देता है। अनावेदक के पास 15 लाख रू. बैंक में जमा है आयोग की समझाइश पर 05 लाख रू. अपनी पत्नी को देने के लिए तैयार है। आगामी 15 मई 2025 को 5 हजार व 15 दिनों के अंदर 5 लाख रू. अपनी पत्नी को देगा। इस प्रकरण में प्रोटेक्शन ऑफिसर वित्तबाला श्रीवास्तव को निगरानी के लिए नियुक्त किया गया है। उनके द्वारा प्रतिमाह 01 वर्ष तक नियमित निगरानी किया जायेगा। अनावेदक द्वारा आवेदिका को प्रोटेक्शन अधिकारी के समक्ष पैसे दिया जायेगा। इस दौरान उभय पक्ष की स्टाम्प में लिखा पढ़ी किया जायेगा। भविष्य में अनावेदक के आचरणों में सुधार की स्थिति में आवेदिका साथ में रह सकती हैं अगर अनावेदक भविष्य में दोबारा मारपीट करता है या अपनी पत्नी को भरण-पोषण देने से इंकार करता है तो आवेदिका ऐसी दशा में इस आर्डर शीट कें आधार पर कुर्रता एवं प्रताड़ना की रिपोर्ट थाना चरचा में दर्ज करा सकती है। प्रोटेक्शन ऑफीसर के रिपोर्ट प्राप्त होने के 01 वर्ष बाद प्रकरण नस्तीबद्व किया जावेगा।
अन्य प्रकरण में आवेदिका ने अनावेदक के उपर छेड़छाड़ का शिकायत आवेदन की थी आवेदिका के पिता स्व. रमेश कुमार की 2021 में मृत्यु हुई थी तब से पैतृक संपत्ति और पारिवारिक संपत्ति का कोई हक आवेदिका को नहीं मिला था और अनावेदक आवेदिका के पिता का ऋण-पुस्तिका अपने पास जबरदस्ती अपने पास रखा हुआ था। आज आयोग के समक्ष सुनवाई में अनावेदक ने आवेदिका के पिता स्व. रमेश कुमार के नाम पर 2.25 एकड जमीन कुल 06 खसरा नंबर में होने की जानकारी के साथ ऋुण पुस्तिका क्रमांक 0052343 को आवेदिका को दिया जिसके दस्तावेज की छायाप्रति अभिलेख में संलग्न किया जा गया और मूल ऋण-पुस्तिका आवेदिका को प्रदान किया गया। आयोग द्वारा कुवांरपुर उप तहसील के प्रभारी तहसीलदार महेन्द्र साहू से टेलीफोनिक चर्चा कर आवेदिका की मदद करने के लिए कहा गया, जहां आवेदिका फौती चढ़ाने का आवेदन प्रस्तुत कर सकेगी। इस कार्य के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी शुभम बंसल की निगरानी में श्रीमती तारा कुशवाहा जिला मिशन समन्वयक मदद करेंगी, तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी की निगरानी में आवेदिका के पक्ष में फौती नामांतरण होने के बाद प्रकरण नस्तीबद्व किया जावेगा। क्योंकि इस बात की अतिरिक्त संभावना दिख रही है कि अनावेदक के द्वारा वास्तव में यह जमीन आवेदिका के पिता के नाम पर आज भी है या नहीं। यदि अनावेदक के द्वारा कही गई बात में से कोई बात झूठी साबित होती है तो अनावेदक के खिलाफ आवेदिका तत्काल एफआईआर दर्ज करा सकती है। अन्य प्रकरण में आवेदिका द्वारा उसके बहन और उसके बच्चें के हत्या का आवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसमें आज अनावेदक जो कि शासकीय शिक्षक है और विशेष ड्यूटी लगने की वजह से सुनवाई में अनुपस्थित है इस प्रकरण को दोबारा 14 मई 2025 को सरगुजा जिला के जिला पंचायत के सभाकक्ष में सुना जायेगा। जिसकी सूचना अनावेदक को दूरभाष के माध्यम से दिया गया एवं आयोग द्वारा आर्डर शीट की कॉपी पुलिस अधीक्षक सरगुजा को भेजा जाएगा ताकि प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए एक एसआई के माध्यम से अनावेदकगणों को सुनवाई में जिला पंचायत सभाकक्ष अंबिकापुर में उपस्थित किया जा सकेगा। अन्य प्रकरण में आवेदकगण उपस्थित एवं अनावेदकगण अनुपस्थित रहे। अनावेदक द्वारा चेक राशि डिसऑनर होने के बाद आवेदिकागणों द्वारा धोखाधड़ी का शिकायत आवेदन दिया गया। आवेदकगणों ने बताया कि आयोग के निर्देश के बाद अनावेदक चंदन गिरहा के खिलाफ एफआईआर 213/ 26 जुलाई 2024 को दर्ज हो गया है जिससे अब इस प्रकरण की कार्यवाही माननीय न्यायालय में सुनिश्चित हो चुका है। एफआईआर की कॉपी अभिलेख में लगाकर प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।

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