महासमुंद :- महासमुंद जिले के अमोड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ चिकित्सा अधिकारी डॉ. मिथलेश साहू को द्विविवाह के मामले में छत्तीसगढ़ शासन ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
मंत्रालय, नवा रायपुर से 17 जुलाई को जारी आदेश के अनुसार, डॉ. साहू ने पहली पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी कर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 22 का उल्लंघन किया है। अब वे रायपुर स्थित संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं के अधीन मुख्यालय में अटैच रहेंगे और बिना अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे।
सूत्रों के मुताबिक, दूसरी पत्नी को पहली शादी की जानकारी नहीं थी, और शिकायत के बाद मामला मीडिया व सोशल मीडिया में उछल गया।
यदि आईपीसी की धारा 494 के तहत आपराधिक मामला सिद्ध होता है, तो डॉ. साहू को सात साल तक की सजा हो सकती है।
राज्य शासन ने स्पष्ट किया है कि निजी आचरण भी सरकारी सेवा का हिस्सा है, और नैतिक उल्लंघन सेवा दोष माना जाएगा।

