सक्ती :- थाना डभरा पुलिस द्वारा नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर अपहरण कर ले जाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को तत्परता से गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। आरोपी रवि कुमार बरेठ पिता त्रिलोकी बरेठ उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम ठनगन थाना डभरा जिला सक्ती के खिलाफ।
अपराध क्रमांक 39/2026 अंतर्गत धारा 137(2), 87, 64(1) भारतीय न्याय संहिता (BNS) एवं पोक्सो एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। दिनांक 30 जनवरी 2026 को प्रार्थी द्वारा थाना डभरा में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उसकी नाबालिग पुत्री दिनांक 29 जनवरी 2026 की दोपहर से लापता है, जिसे किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला-फुसलाकर अपहरण कर लिया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सक्ती प्रफुल्ल कुमार ठाकुर (भा.पु.से.), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल तथा अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) चंद्रपुर-डभरा सुमित गुप्ता द्वारा त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए गए।
पुलिस कार्यवाही
अपहृत बालिका एवं संदेही की पतासाजी हेतु मुखबिर तंत्र सक्रिय किया गया।
दिनांक 09 अप्रैल 2026 को प्राप्त सूचना के आधार पर पता चला कि बालिका एवं संदेही बिलासपुर से ट्रेन द्वारा रायगढ़ की ओर आ रहे हैं।
सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम द्वारा रायगढ़ रेलवे स्टेशन से बालिका को संदेही के कब्जे से सुरक्षित बरामद किया गया।
बालिका का कथन महिला पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज किया गया, जिसमें आरोपी द्वारा दुष्कर्म किया जाना स्पष्ट हुआ।
इसके पश्चात दिनांक 10 अप्रैल 2026 को आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहाँ से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।
सराहनीय योगदान
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी डभरा निरीक्षक राजेश पटेल, महिला प्रधान आरक्षक चंद्रकला सोन एवं आरक्षक मिरिश साहू की विशेष एवं सराहनीय भूमिका रही।

