सक्ती :- जिले में एक युवती को कथित रूप से जातिगत गाली-गलौच एवं मानसिक प्रताड़ना देकर आत्मघाती कदम उठाने के लिए दुष्प्रेरित करने के मामले में पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार थाना सक्ती में दर्ज मर्ग क्रमांक 13/2026 की विस्तृत जांच के दौरान यह सामने आया कि वार्ड क्रमांक 11, झूलकदम रोड निवासी 23 वर्षीय दिशा मरावी को ग्राम सकरेली कला निवासी योगेन्द्र साहू द्वारा लगातार परेशान किया जा रहा था। आरोपी उस पर विभिन्न प्रकार के दबाव डालने के साथ-साथ जातिगत गाली-गलौच कर मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था।
होटल के कमरे में आग से हुई थी मौत
जांच में प्राप्त परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने बताया कि युवती की मौत सिंग ढाबा के ऊपर स्थित शिवम् होटल के कमरा नंबर 105 में तारपीन तेल से लगी आग के कारण हुई। प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि आरोपी की प्रताड़ना से तंग आकर युवती ने यह कदम उठाया।
गंभीर धाराओं में मामला दर्ज
मर्ग जांच के आधार पर थाना सक्ती में अपराध क्रमांक 91/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 एवं एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(2)(5), 3(1)(ध) के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।
पूछताछ में स्वीकार किया अपराध
पुलिस अधीक्षक सक्ती प्रफुल्ल कुमार ठाकुर के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल के मार्गदर्शन में मामले की जांच की जा रही थी। चूंकि प्रकरण एससी/एसटी एक्ट से संबंधित था, इसलिए अग्रिम विवेचना अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) डॉ. भुवनेश्वरी पैकरा द्वारा की गई।
24 फरवरी 2026 को आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें उसने अपराध करना स्वीकार किया। घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन को भी विधिवत जप्त कर लिया गया है। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
पुलिस की सख्त चेतावनी
जिला पुलिस सक्ती ने स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के विरुद्ध होने वाले अपराधों को अत्यंत गंभीरता से लिया जाएगा तथा दोषियों के खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।
इस कार्रवाई में विवेचना अधिकारी डॉ. भुवनेश्वरी पैकरा, थाना प्रभारी निरीक्षक लखन लाल पटेल, उप निरीक्षक भूपेन्द्र चंद्रा एवं प्र.आर. शब्बीर मेमन की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

