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नगर पालिक निगम: निर्वाचन लडऩे वाले अभ्यर्थियों को आदर्श आचार संहिता की दी गई जानकारी

Ashwani Sahu
Ashwani Sahu January 31, 2025 CHHATTISGARH
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3 Min Read

रायगढ़, 31 जनवरी 2025/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कार्तिकेया गोयल के निर्देशन में आज कलेक्टर न्यायालय कक्ष क्रमांक-2 में नगर पालिक निगम रायगढ़ अंतर्गत महापौर एवं पार्षद के निर्वाचन लडऩे वाले सभी अभ्यर्थियों को रिटर्निंग ऑफिसर्स द्वारा आदर्श आचार संहिता के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। इस दौरान रिटर्निंग ऑफिसर श्री रवि राही, श्री राकेश कुमार गोलछा, श्री प्रवीण तिवारी, श्रीमती रेखा चंद्र उपस्थित रही।
रिटर्निंग ऑफिसर्स ने अभ्यर्थियों को आदर्श आचार संहिता के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 के तहत निर्वाचन को प्रभावित करने रिश्वत, प्रलोभन या धर्म, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर मतदान की अपील करना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होगा। इसके साथ ही किसी भी शासकीय एवं सार्वजनिक स्थानों जैसे स्कूल, शासकीय भवन एवं कार्यालय का उपयोग निर्वाचन संंबंधी प्रचार-प्रसार में ना किया जाए। उन्होंने कहा कि निगम द्वारा अधिकृत निजी होर्डिंग्स में अभ्यर्थी अपना प्रचार-प्रसार कर सकते हैं।
निर्वाचन अपराध अधिनियम 1984 के तहत विभिन्न धाराओं की जानकारी देते हुए कहा कि निर्वाचन के दिन या उसके एक दिन पूर्व सार्वजनिक सभा नहीं किया जा सकता। इसके अलावा मतदान केन्द्रों में या उसके आसपास निर्धारित सीमा के अंदर मत याचना करना प्रतिबंधित होगा। वहीं मतदान केंद्रों में अभ्यर्थियों द्वारा अधिकृत बीएलओ पीठासीन अधिकारियों के निर्देशों का पालन करेंगे। साथ ही उन्होंने नोटिस, सूचना को फाडऩा, ईवीएम मशीनों के छेड़छाड़ के संबंध में अपराधिक धाराओं की भी जानकारी दी। उन्होंने ध्वनि विस्तार यंत्र के अनुमति के संबध में जानकारी देते हुए कहा कि सभा एवं प्रचार वाहन हेतु ध्वनि विस्तार यंत्र की अनुमति ली जा सकती है, जिसके लिए समय निर्धारित किया गया है।
रिटर्निंग ऑफिसर्स ने कहा कि अभ्यर्थियों बनने पश्चात अब आप निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता एवं मतगणना अभिकर्ता नियुक्त कर सकते है। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों को चुनाव प्रचार के संबंध में वाहन के उपयोग हेतु आवेदन निर्धारित प्ररूप प्रपत्र में जिला निर्वाचन कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। आवेदन प्राप्त होने पश्चात वाहन की अनुमति प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार मतदान दिवस के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा अपने लिए एवं निर्वाचन अभिकर्ता के उपयोग के लिए एक अतिरिक्त वाहन सहित कुल दो वाहनों का उपयोग किया जा सकेगा। अभ्यर्थी मतदान के दिन अपने उपयोग में लाये जाने वाले वाहनों की सूची मतदान दिन से 2 दिन पूर्व संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर को प्रस्तुत करने परमिट प्राप्त करेंगे। यह अनुज्ञा-पत्र वाहन की विण्ड स्क्रीन में प्रदर्शित करना होगा अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर दिखाया जाए। अनुमति प्राप्त वाहनों में मतदाताओं को लाया अथवा ले जाया नहीं जाएगा। इस दौरान उन्होंने अभ्यर्थियों को निर्वाचन व्यय लेखा के संबंध में भी जानकारी प्रदान की गई। रिटर्निंग ऑफिसर्स ने सभी अभ्यर्थियों को आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने को कहा।

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