रायगढ़, 24 दिसम्बर 2024/ राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर श्री जितेन्द्र कुमार जैन, प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष के मार्गदर्शन तथा श्रीमती अंकिता मुदलियार न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायगढ़ के नेतृत्व में नीलांचल बाल गृह में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। रायगढ़ नीलांचल बाल गृह में निरूद्ध बालकों को उपभोक्ताओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने के बारे में जानकारी दिया गया।
श्रीमती अंकिता मुदलियार न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायगढ़ के द्वारा नीलांचल बाल गृह में निरूद्ध बालकों राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस से जुड़े पहलू पर चर्चा करते हुए बताया कि यह कानून उपभोक्ताओं को अनुचित व्यापार प्रथाओं, धोखाधड़ी और शोषण से बचाने और उनके हितों और अधिकारों की रक्षा के लिए लागू हुआ था। इस दिन का उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में बताना और उनके सरंक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाना है, यह उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है। उक्त शिविर में श्रीमती पूजा शर्मा (असिस्टेंट) चीफ लीगल एड डिफेंस कौसिंल रायगढ़ के द्वारा निलांचल बाल गृह में निरूद्ध बालकों को बताया गया कि उपभोक्ता कोई भी उत्पाद चुन सकता है और उसे कीमत पर बातचीत करने का पूरा अधिकार है। एक उपभोक्ता उचित रूप से स्वस्थ पर्यावरण की मांग कर सकता है उपभोक्ता वस्तुत: कहीं से भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उपभोक्ता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी सुनवाई की मांग कर सकते हैं। आयोजित इस शिविर में नीलांचल बाल गृह रायगढ़ के अधीक्षक द्वारा कार्यक्रम का उद्देश्य के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में श्ंाकर निषाद, निलांचल बाल गृह के स्टॉप, एवं पैरालिगल वालिंटियर उपस्थित रहे।