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कलेक्टर ने प्रशासनिक दृष्टिकोण से जिले में पदस्थ राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के कार्य विभाजन में किया आंशिक संशोधन

Ashwani Sahu
Ashwani Sahu December 11, 2024 CHHATTISGARH
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11 Min Read
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सक्ती, 11 दिसंबर 2024/ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री अमृत विकास तोपनो ने प्रशासनिक दृष्टिकोण से जिले में पदस्थ अपर कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टरों के मध्य पूर्व में जारी कार्य विभाजन आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए पुनः कार्य विभाजन आदेश जारी किया है। जारी कार्य विभाजन आदेश के अनुसार अपर कलेक्टर श्री बीरेन्द्र लकड़ा अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी, अनुविभाग सक्ती, डभरा एवं मालखरौदा के अंतर्गत छ.ग. भू-राजस्व सहिंता 1959 के अधीन मौलिक एवं अपील/पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण प्रकरणों का निराकरण (धारा 165(6)(7) के प्रकरणों को छोड़कर) उपरोक्त दर्ज होने वाले प्रकरणों में से प्रत्येक दसवें प्रकरण को न्यायालय कलेक्टर को प्रेषित करेंगे | (पंचायत राज अधिनियम,1993 के धारा 91 के प्रकरण छोड़कर), इसके साथ ही अपर कलेक्टर श्री बीरेंद्र लकड़ा प्रभारी अधिकारी, वित्त एवं स्थापना, जिला नाजरात शाखा, संयुक्त कलेक्टर /डिप्टी कलेक्टर/ तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों के यात्रा भत्ता एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयक, सेवानिवृत्त तृतीय / चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के परिवार कल्याण निधि/ यात्रा भत्ता / चिकित्सा प्रतिपूर्ति भत्ता देयकों एवं अवकाश स्वीकृति (नस्तियों का निराकरण में जहां नीतिगत एवं वित्तीय निर्णय हो आवश्यक रूप से कलेक्टर के समक्ष नस्ती प्रस्तुत करेंगे)। अनुपयोगी डेड स्टाक जो 5000.00 रूपए कीमत तक की हो का अपलेखन करने हेतु नस्ती कलेक्टर को प्रस्तुत करने के साथ ही विशेष विवाह अधिकारी, आवास आबंटन शाखा, लायसेंस शाखा, जिला कोषालय, विभागीय जांच अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी (सूचना का अधिकार अधिनियम-2005), पुलिस गृह विभाग, जेल विभाग, निर्धारित सीमा अंतर्गत शोधक्षमता प्रमाण-पत्र जारीकर्ता अधिकारी, सत्कार शाखा, जिला न्यायालय से समन्वय, सभी प्रशासनिक कार्य, दायित्व एवं निर्णय के दैनिक प्रकृति के कार्य (वित्तीय स्वीकृति अनुशासनिक कार्य एवं स्थानांतरण प्रकरण को छोड़कर), भू-अर्जन शाखा, नजूल अधिकारी तथा नोडल अधिकारी खाद्य शाखा, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग, लोक निर्माण विभाग, छ०ग० गृह निर्माण मण्डल, खनिज शाखा, आबकारी विभाग के साथ ही कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौपें गये अन्य प्रशासनिक कार्य का संपादन करेंगे।
अपर कलेक्टर श्री के एस पैकरा उप जिला निर्वाचन अधिकारी (सामान्य निर्वाचन एवं स्थानीय निर्वाचन शाखा) के साथ ही प्रभारी अधिकारी भू-अभिलेख शाखा (आहरण एवं संवितरण अधिकारी सहित), भू-अभिलेख शाखा के अधीक्षक भू-अभिलेख / सहा. अधीक्षक भू-अभिलेख स्तर के अधिकारी/कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि/ यात्रा भत्ता / चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयकों के स्वीकृति / निराकरण, भू-अभिलेख शाखा के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भविष्य निधि आंशिक अंतिम विकर्षण एवं अस्थायी अग्रिम की स्वीकृति एवं समूह बीमा का अंतिम निराकरण, भू-अभिलेख शाखा के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के अवकाश स्वीकृति की नस्ती कलेक्टर महोदय को प्रस्तुत करने के साथ ही परिवर्तित भूमि के विरूद्ध वार्षिक भू-भाटक की वसूली, भू-बंटन शाखा, व्यपवर्तन शाखा, अल्प बचत शाखा, छ०ग० निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम- 2005, प्रपत्र एवं लेखन सामग्री, ब्रिस्क शाखा/बैंक वसूली, जिला अभिलेख कोष्ठ, मुख्य प्रतिलिपिकार शाखा, जिला वक्फ बोर्ड कमेटी, देव स्थान एवं पुनर्वास शाखा, रेड क्रास, जनगणना शाखा सहित कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये दायित्वों को निर्वहन करने की जिम्मेदारी दी गई है।
डिप्टी कलेक्टर सुश्री कावेरी मरकाम प्रभारी अधिकारी 20 सूत्रीय कार्यक्रम शाखा, चरित्र सत्यापन, जन समस्या निवारण शिविर, सार्वजनिक समारोह, पेपर कटिंग का कार्यवाही, महिला थाना, नागरिकता एवं पासपोर्ट संबंधी कार्य, आवक-जावक शाखा, भाड़ा नियंत्रण अधिकारी, छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास नियमितीकरण अधिनियम के प्रकरण, सहायक अधीक्षक समान्य/सहायक अधीक्षक राजस्व, राजस्व आंकिक शाखा, राजस्व मोहर्रिर शाखा, राजस्व लेखा शाखा, सहित सांसद, विधायकों एवं जनप्रतिनिधियों से प्राप्त पत्रों पर कार्यवाही, राज्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग तथा विभिन्न अयोगो से प्राप्त पत्रों पर कार्यवाही, मुख्यमंत्री, मंत्रीगण सांसद, विधायक एवं जनप्रतिनिधियों से प्राप्त पत्रों पर कार्यवाही, सूचना प्रोद्यौगिकी,विशेष पहचान पत्र और आधार फेज-1, राज्य आपदा मोचन निधि तथा नोडल अधिकारी जिला योजना साख्यिकी, जिला अंतव्यवसायी विभाग, रेशम विभाग, विद्युत मण्डल, खाद्य एवं औषधि विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, पर्यटन, संस्कृति एवं पुरात्व विभाग, श्रम विभाग- बंधक श्रमिक, नाप तौल विभाग, मार्कफेड, को-ऑपरेटिव, मंडी सहित कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य प्रशासनिक कार्यों का भी संपादन करेंगे।
डिप्टी कलेक्टर श्री विश्वास कुमार प्रभारी अधिकारी रीडर टू कलेक्टर, सूचना का अधिकार शाखा एवं कलेक्टोरेट कार्यालय के लिए जन सूचना अधिकारी, समय सीमा, जनदर्शन में दर्ज पत्रों की समीक्षा बैठक की तैयारी, वरिष्ठ लिपिक शाखा, अतिरिक्त वरिष्ठ लिपिक, मुख्यमंत्री जन चौपाल से प्राप्त पत्रों पर कार्यवाही, शिकायत शाखा एवं सतर्कता, पी.जी.एन. पोर्टल में दर्ज पत्रों पर कार्यवाही, विडियो कांफ्रेस, राहत एवं बाढ़ नियंत्रण अधिकारी, आर.बी.सी. 6-4, न्यायिक शाखा/ सांख्य लिपिक, परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण, ग्राम तथा नगर निवेश, भारत नेट और चिप्स शाखा, लोक सेवा गारंटी और सिटीजन चार्टर, लोक सेवा केन्द्र च्वाईस परियोजना तथा नोडल अधिकारी शिक्षा विभाग, सर्व शिक्षा अभियान, साक्षर भारत, स्वामी आत्मानंद, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, कौशल विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग,कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, पशुधन विकास विभाग, मत्स्य विभाग सहित कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये दायित्वों को निर्वहन करने की जिम्मेदारी दी गई है।

*जिले के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, अनुविभागीय दंडाधिकारी का प्रभार*

अपर कलेक्टर श्री बालेश्वर राम अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं अनुविभागीय दंडाधिकारी डभरा के कार्य, अपने क्षेत्र के लिए सक्षम अधिकारी लोक परिसर बेदखली अधिनियम के तहत कर्तव्यों का निर्वहन, अपने अनुविभाग में भू-अर्जन अधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन, अपने क्षेत्राधिकार सत्कार अधिकारी, अपने अनुविभाग हेतु निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, अपने अनुविभाग के लोक न्यास अधिनियम के तहत कर्तव्यों का निर्वहन, अपने अनुविभाग में प्रेस रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत कर्तव्यों का निर्वहन, अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दाण्डिक प्रकरणों का निपटारा एवं क्षेत्र में कानून तथा शांति व्यवस्था कायम रखना, अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत पंचायत राज अधिनियम में निर्धारित धाराओं के कर्तव्यों का निर्वहन, अपने प्रभार के तहत छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता एवं राजस्व पुस्तक परिपत्र ( वित्तीय स्वीकृति की सीमा के अंतर्गत) के प्रकरणों का निराकरण, अपने प्रभार क्षेत्र में नजूल अधिकारी के दायित्व का निर्वहन करने के साथ-साथ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य प्रशासनिक कार्यों का भी संपादन करेंगें।
संयुक्त कलेक्टर श्री अरुण कुमार सोम अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं अनुविभागीय दंडाधिकारी सक्ती के कार्य, जिला सत्कार अधिकारी, अपने क्षेत्र के लिए सक्षम अधिकारी लोक परिसर बेदखली अधिनियम के तहत कर्तव्यों का निर्वहन, अपने अनुविभाग में भू-अर्जन अधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन, अपने अनुविभाग हेतु निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, अपने अनुविभाग के लोक न्यास अधिनियम के तहत कर्तव्यों का निर्वहन, अपने अनुविभाग में प्रेस रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत कर्तव्यों का निर्वहन, अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दाण्डिक प्रकरणों का निपटारा एवं क्षेत्र में कानून तथा शांति व्यवस्था कायम रखना, अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत पंचायत राज अधिनियम में निर्धारित धाराओं के कर्तव्यों का निर्वहन करने, अपने क्षेत्राधिकार सत्कार अधिकारी, अपने प्रभार के तहत छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता एवं राजस्व पुस्तक परिपत्र ( वित्तीय स्वीकृति की सीमा के अंतर्गत) के प्रकरणों का निराकरण के साथ-साथ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्यों का भी संपादन करेंगें।
डिप्टी कलेक्टर श्री रूपेंद्र पटेल अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं अनुविभागीय दंडाधिकारी मालखरौदा के कार्य एवं संबंधित प्रकरणों का निराकरण, अपने क्षेत्र के लिए सक्षम अधिकारी लोक परिसर बेदखली अधिनियम के तहत कर्तव्यों का निर्वहन, अपने अनुविभाग में भू-अर्जन अधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन, अपने क्षेत्राधिकार सत्कार अधिकारी, अपने अनुविभाग हेतु निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, अपने अनुविभाग के लोक न्यास अधिनियम के तहत कर्तव्यों का निर्वहन, अपने अनुविभाग में प्रेस रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत कर्तव्यों का निर्वहन, अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दाण्डिक प्रकरणों का निपटारा एवं क्षेत्र में कानून तथा शांति व्यवस्था कायम रखना, अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत पंचायत राज अधिनियम में निर्धारित धाराओं के कर्तव्यों का निर्वहन, अपने प्रभार के तहत छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता एवं राजस्व पुस्तक परिपत्र ( वित्तीय स्वीकृति की सीमा के अंतर्गत) के प्रकरणों का निराकरण, अपने प्रभार क्षेत्र में नजूल अधिकारी के दायित्व का निर्वहन करने के साथ-साथ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य प्रशासनिक कार्यों का भी संपादन करेंगें।
जिला मुख्यालय सक्ती में पदस्थ प्रशासनिक अधिकारियों में से किसी अधिकारी के अवकाश अथवा प्रवास पर होने की स्थिति में कार्य प्रभावित न हो इसके लिए निम्नानुसार लिंक अधिकारी नियुक्त किया गया है। अपर कलेक्टर श्री बीरेंद्र लकड़ा के अनुपस्थित या अवकाश पर होने पर प्रथम लिंक अधिकारी अपर कलेक्टर श्री के एस पैकरा को तथा द्वितीय लिंक अधिकारी डिप्टी कलेक्टर सुश्री कावेरी मरकाम को नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार अपर कलेक्टर श्री के एस पैकरा के अनुपस्थित या अवकाश पर होने पर प्रथम लिंक अधिकारी डिप्टी कलेक्टर सुश्री कावेरी मरकाम को तथा द्वितीय लिंक अधिकारी डिप्टी कलेक्टर श्री विश्वास कुमार को, डिप्टी कलेक्टर सुश्री कावेरी मरकाम के अनुपस्थित या अवकाश पर होने पर प्रथम लिंक अधिकारी डिप्टी कलेक्टर श्री विश्वास कुमार को तथा द्वितीय लिंक अधिकारी अपर कलेक्टर श्री के एस पैकरा को, डिप्टी कलेक्टर श्री विश्वास कुमार के अनुपस्थित या अवकाश पर होने पर प्रथम लिंक अधिकारी डिप्टी कलेक्टर सुश्री कावेरी मरकाम को तथा द्वितीय लिंक अधिकारी अपर कलेक्टर श्री के एस पैकरा को नियुक्त किया गया है।
जिला समन्वयक सक्ती श्री राहुल मेश्राम को स्व्च्छ भारत मिशन , डीएमएफ शाखा सहित सीएसआर का दायित्व सौंपा गया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील किया गया है।

भव्या छत्तीसगढ़ ईपेपर

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