खैरागढ़ 15 मई 2024// मोटरयान अधिनियम, 1988 में संशोधन कर 1 अप्रैल 2022 से अज्ञात वाहनों से मृत्यु के मामलों में 2 लाख रु एवं गंभीर रूप से घायल होने पर 50 हजार रु आर्थिक सहायता राशि देने का प्रावधान किया गया है। इसके पूर्व अज्ञात वाहन से मृत्यु होने पर 25 हजार रु और गंभीर रूप से घायल होने पर 12500 रु आर्थिक सहायता शासन की ओर से उपलब्ध कराया जाता था। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में त्वरित कार्यवाही हेतु 12 जनवरी 2024 को विस्तृत आदेश प्रसारित किया गया है।
माननीय न्यायालय के आदेश एवं शासन के निर्देश के परिपालन में जिला दंडाधिकारी श्री चंद्रकात वर्मा के निर्देश पर 1 अप्रैल 2022 से घटित हुए प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा, नए नियम के संबंध में प्रशिक्षण और आमजन में जागरूकता लाने के उद्देश्य से जिला के अनुविभागीय दंडाधिकारी, पुलिस अधिकारी, तहसीलदार, जनपद पंचायत के सीईओ और नगरीय निकाय के सीएमओ की बैठक 14 मई को अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी की अध्यक्षता में जिला कार्यालय के सभा कक्ष में रखी गई थी। बैठक में नए नियम और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश की विस्तृत जानकारी दी गई। नए नियम के अनुसार अज्ञात वाहन से दुर्घटना होने के 30 दिन के बाद थाना प्रभारी द्वारा पीड़ित व्यक्ति या उसके परिजन से प्रपत्र – 1 में आवेदन लेकर एसडीएम के पास जमा कराया जायेगा।एसडीएम द्वारा 1 माह में जांचकर प्रपत्र – 2 में जिला दंडाधिकारी को प्रतिवेदन भेजा जाएगा। जिला दंडाधिकारी द्वारा 15 दिवस में आदेश पारित कर प्रपत्र – 3 में प्रस्ताव जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, दिल्ली को भेजा जाएगा। कॉर्पोरेशन के द्वारा 15 दिवस के अंदर प्रकरण स्वीकृत कर राशि सीधे पीड़ित या उसके परिजन के खाते में अंतरित किया जायेगा। इस प्रकार घटना घटित होने के 3 माह के अंदर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना होगा।
एसडीएम, तहसीलदार और थानेदारों को अब तक घटित घटनाओं का निराकरण एक माह के अंदर करने हेतु आदेशित किया गया। साथ ही सीईओ और सीएमओ को आमजन में जागरूकता लाने के लिए विशेष प्रयास कर प्रचार-प्रसार करने हेतु आदेशित किया गया।