मोहला 12 अप्रैल 2024। ग्राम कमकासुर विकासखण्ड मानपुर निवासी महेन्द्र साहू के द्वारा सोशल मिडिया पर जारी किये गये विडियो मेेें राशनकार्ड हितग्राहियों को पात्रता से कम खाद्यान्न दिये जाने की बात कही गई है। जिसकी जांच कलेक्टर श्री एस जयवर्धन के निर्देशानुसार खाद्य विभाग के द्वारा की गई। ग्राम कमकासुर के राशन प्राप्त करने वाले हितग्राहियों से चर्चा करने पर सभी हितग्राहियों को पहले की तरह ही पात्रता अनुसार प्राथमिकता राशनकार्ड में प्रति राशनकार्ड चावल 01 सदस्य को 10 किलो, 02 सदस्य को 20 किलो, एवं 3 से 5 सदस्य को 35 किलो, तथा 05 से अधिक सदस्य को 7 किलो प्रति सदस्य, एवं अन्त्योदय राशनकार्ड में प्रति राशनकार्ड 35 किलो चावल मुफ्त में दिया जा रहा है। इसी तरह शक्कर 01 किलो, चना 02 किलो, नमक 02 किलो प्रति राशनकार्ड दिया जा रहा है। हितग्राहियों को बायोमेट्रिक आधार पर ही खाद्यान्न वितरण हो रहा है। शासकीय उचित मूल्य दुकानों के ई-पॉस मशीन में हितग्राहियों की पात्रता पहले की भांति ही वर्तमान में भी प्रदर्शित हो रही है।
वर्तमान में प्रचलित राशनकार्ड में चावल के सबंध में छपी हुई जानकारी “प्राथमिकता परिवारों को 05 किलो प्रति सदस्य” प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत है, इस योजना के अलावा राज्य शासन के द्वारा भी चावल दिया जा रहा है जो पहले की तरह ही हितग्राहियों को पात्रतानुसार मिल रहा है ।
राशनकार्ड हितग्राहियों को पहले की तरह ही पात्रता अनुसार दिया जा रहा है राशन
