बीजापुर 02 नवम्बर 2023- भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के द्वारा दिए गए निर्देशानुसार विधानसभा निर्वाचन 2023 हेतु निर्वाचन के लिए सभी मतदाता जिन्हे निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किये गये हैं, मतदान केन्द्रों पर वोट डालने से पहले अपनी पहचान सुनिश्चित करने के लिए अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाएंगे एवं निर्वाचक जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं उन्हे अपनी पहचान स्थापित करने के लिए आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदो/विधायकों/विधान परिषद् सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और युनिक डिसएबिलिटी आईडी (युडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा।
मतदाता फोटो पहचान के अलावा 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेज दिखाकर भी मतदाता कर सकेंगे मतदान
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