सक्ती 10 अक्टूबर 2023/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती नूपुर राशि पन्ना ने विधानसभा निर्वाचन 2023 के अंतर्गत आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील होने के तहत शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों के बिना अनुमति के अवकाश पर प्रस्थान करने पर प्रतिबंध लगाया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने आगामी विधानसभा आम निर्वाचन-2023 की घोषणा दिनांक से ही आदेश जारी किया है कि सक्ती जिले के अंतर्गत समस्त शासकीय एवं राज्य शासन के विभागीय इकाईयों, उपक्रमों के अमलों के अवकाशों की स्वीकृति हेतु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सक्ती से अनुमति के पश्चात ही अवकाश की पात्रता होगी। साथ ही कोई भी जिला स्तरीय अधिकारी, कर्मचारी अवकाश स्वीकृति होने के पश्चात ही अवकाश पर जा सकते हैं। जिले में पदस्थ अधिकारियों, कर्मचारियों को आदेशित किया गया है कि वे कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के पूर्वानुमति के बिना न तो अवकाश पर प्रस्थान करेंगे और न ही मुख्यालय छोडेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभावशील किया गया है।
बिना अनुमति के अवकाश पर नहीं जाएंगे अधिकारी-कर्मचारी
भव्या छत्तीसगढ़ ईपेपर
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Ashwani Sahu
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