लैलूंगा।संपूर्ण छत्तीसगढ़ में दिनांक 7.9.2023 को कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर शुष्क दिवस घोषित किया गया है शुष्क दिवस के दौरान थाना क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री परिवहन के रोक हेतु श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय रायगढ़ से निर्देश प्राप्त हुई थी जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय तथा अनुविभागीय पुलिस अधिकारी धर्मजयगढ़ के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी मोहन भारद्वाज के द्वारा अलग अलग टीम बनाकर दिनांक 07.09.2023 को अवैध शराब धर पकड़ हेतु टीम रवाना किया गया था कि आरोपी मुकेश सिदार पिता परमानंद सिदार उम्र 28 वर्ष निवासी कोडकेल थाना लैलूंगा को अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब प्लास्टिक की जरकिन में एक बास के डंडा में दोनों तरफ फंसा कर व हाथ में रख जिसमे 48 लीटर शराब भरी कीमती ₹4800 को कोडकेल बागीचापारा से पैदल परिवहन करते एवं भोग सिंह डेल्की पिता बोलसे डेलकी उम्र 48 वर्ष निवासी लमदाड थाना लैलूंगा को अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब एक प्लास्टिक जेरिकिन जिसमे 08 लीटर शराब भरी कीमती ₹800 को लमडांड आरोपी के आंगन से पकड़ा गया जो थाना लैलूंगा में आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियो को गिरफ्तार कर विधिवत कार्यवाही किया गया।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक मोहन भारद्वाज, सऊनि कमल सिंह राजपूत, प्र आर जय चंद्रा आर राजू तिग्गा विनोद भगत सुमित एक्का का विशेष भूमिका रहा।