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छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम 2017 लागू

Ashwani Sahu
Ashwani Sahu February 28, 2025 CHHATTISGARH
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4 Min Read

रायगढ़, 28 फरवरी 2025/ राज्य में 13 फरवरी 2025 से पूर्व प्रचलित छ.ग. दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 निरसित हो चुका है एवं इसके स्थान पर नवीन अधिनियम छ.ग. दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017 तथा इसके अन्तर्गत निर्मित छ.ग. दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) नियम, 2021 अधिसूचना दिनांक से राज्य में प्रभावशील हो गया है।
राज्य में संचालित दुकान एवं स्थापनाओं का पंजीयन पूर्व में नगरीय प्रशासन विभाग अंतर्गत नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी,आयुक्त, नगर निगम के द्वारा किया जाता था। छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017 के प्रभावशील हो जाने के पश्चात् अब प्रदेश में स्थित समस्त दुकान एवं स्थापनाओं के पंजीयन का कार्य श्रम विभाग के रायगढ़ जिला कार्यालय के द्वारा श्रम विभाग के पोर्टल www.shramevjayate.cg.gov.in के माध्यम से ऑनलाईन किया जायेगा।
छ.ग. दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन)अधिनियम, 2017 अंतर्गत
यह सम्पूर्ण जिले में प्रभावशील होगा जबकि पूर्व अधिनियम केवल नगरीय निकाय क्षेत्रों में ही लागू था। यह अधिनियम केवल 10 या अधिक श्रमिक/कर्मचारी नियोजित करने वाले दुकान और स्थापनाओं पर लागू होगी। इस अधिनियम के अंतर्गत श्रमायुक्त, मुख्य फैसिलिटेटर के रूप में एवं श्रम निरीक्षक/श्रम उप निरीक्षक, फैसिलिटेटर के रूप में नियुक्त किये गये हैं। जिनके द्वारा श्रम पहचान संख्या प्रदाय किया जायेगा। दुकान एवं स्थापनाओं के पंजीयन के लिये पंजीयन शुल्क नियोजित श्रमिक/कर्मचारियों की संख्या के अनुसार न्यूनतम 1,000 रूपये एवं अधिकतम 10,000 रूपये निर्धारित है। इस अधिनियम के लागू होने के 06 माह की अवधि के भीतर दुकान एवं स्थापनाओं के पंजीयन हेतु श्रम विभाग के पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन किया जाना होगा। पंजीयन पश्चात् प्रत्येक दुकान एवं स्थापना के श्रम पहचान संख्या संबंधी डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त प्रमाण पत्र फैसिलिटेटर (श्रम निरीक्षक) जिला श्रम कार्यालय के द्वारा वेब पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।
कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 तथा कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनयम 1952 के अंतर्गत पंजीकृत दुकान एवं स्थापनाओं को इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत माना जायेगा किन्तु उन्हें इस अधिनियम के प्रारंभ होने के 06 माह के भीतर श्रम पहचान संख्या प्राप्त करने हेतु श्रम विभाग के पोर्टल में निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाईन आवेदन करना होगा, जिसके लिये कोई पंजीयन शुल्क देय नहीं होगी। नियोजकों को अपने दुकान एवं स्थापना के पंजीयन/श्रम पहचान संख्या में किसी भी प्रकार के संशोधन तथा दुकान एवं स्थापना के बंदीकरण आदि की सूचना हेतु विभागीय पोर्टल में ऑनलाईन आवेदन किया जाना होगा। प्रत्येक दुकान एवं स्थापनाओं के नियोजकों द्वारा अपने कर्मचारियों के अभिलेख/पंजी इलेक्ट्रॉनिक रूप से संधारित किया जाएगा।
उक्त अधिनियम के लागू होने से दुकान एवं स्थापनाओं में रात्रि पाली में भी महिला कर्मकारों को विहित शर्तों के साथ कार्य पर नियोजित किया जा सकेगा। दुकान एवं स्थापनाओं में कार्यरत कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश का लाभ देते हुये स्थापनाओं को 24 घण्टे संचालित किया जा सकेगा। जिसकी पूर्व में अनुमति प्राप्त की जानी होगी। इस अधिनियम में अपराधों के प्रशमन (कंपाउंडिंग) का प्रावधान किया गया है जिसके अंतर्गत विभाग के सहायक श्रमायुक्त प्रशमन की कार्यवाही की जा सकेगी। अत: इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाले समस्त संस्थान श्रम विभाग के पोर्टल के माध्यम से अविलम्ब आवेदन किया जाना सुनिश्चित करें।

भव्या छत्तीसगढ़ ईपेपर

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