Bhavyachhattisgarh newsBhavyachhattisgarh news
  • खरसिया
  • CHHATTISGARH
  • RAIGARH
  • खरसिया ग्राम पंचायत में राशन गबन मामला: ग्रामीणों ने दोबारा जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की
Search
  • Advertise
© 2022 Bhavyachhattisgarh News
Reading: सभी स्कूल व शासकीय कार्यालय को तंबाकू मुक्त क्षेत्र करें :- कलेक्टर धर्मेश साहू
Share
Sign In
Notification Show More
Latest News
IMG 20260705 WA0026
वन महोत्सव में 18,450 पौधे लगाने का संकल्प, भैंनापारा में शुरू हुआ बृहद वृक्षारोपण अभियान
CHHATTISGARH RAIGARH खरसिया
IMG 20260705 WA0013
रायगढ़ जिले में कांग्रेस का संभावित संगठन सृजन प्रशिक्षण शिविर के आयोजन की तैयारी तेज, बिहारी पटेल बनाए गए प्रभारी सह प्रभारी होंगे योगेंद्र यादव
CHHATTISGARH RAIGARH
Screenshot 2026 07 02 21 07 41 48 6012fa4d4ddec268fc5c7112cbb265e7
वन्यजीव (हाथियों) को प्रताड़ित करने और लोगो को दुष्प्रेरित करने वाले 02 मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी
CHHATTISGARH घरघोड़ा
IMG20260701144008 1
प्रेम प्रसंग बना खूनी साजिश की वजह: 4 लाख की सुपारी देकर महिला की हत्या, 9 आरोपी गिरफ्तार
CHHATTISGARH sakti
IMG 20260629 WA0015
जंगल में चल रहा था रेत माफियाओं का ‘सीक्रेट रूट’, वन विभाग ने घेराबंदी कर तोड़ी कमर, बिना नंबर प्लेट वाले एक दर्जन ट्रैक्टर जब्त”
CHHATTISGARH घरघोड़ा
Aa
Bhavyachhattisgarh newsBhavyachhattisgarh news
Aa
  • खरसिया
  • RAIGARH
  • CHHATTISGARH
  • सारंगढ़ बिलाईगढ़
  • रायपुर
Search
  • खरसिया
  • CHHATTISGARH
  • RAIGARH
  • खरसिया ग्राम पंचायत में राशन गबन मामला: ग्रामीणों ने दोबारा जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की
Have an existing account? Sign In
Follow US
  • Advertise
© 2022 Bhavyachhattisgarh news

Home » सभी स्कूल व शासकीय कार्यालय को तंबाकू मुक्त क्षेत्र करें :- कलेक्टर धर्मेश साहू

सभी स्कूल व शासकीय कार्यालय को तंबाकू मुक्त क्षेत्र करें :- कलेक्टर धर्मेश साहू

Ashwani Sahu
Ashwani Sahu June 6, 2024 CHHATTISGARH
Share
6 Min Read
IMG 20240606 WA0028

सारंगढ़ बिलाईगढ़, 6 जून 2024/कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सारंगढ़ के सभा कक्ष में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत अंतर्विभागीय जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित किया गया। सभी विभाग के जिला प्रमुख अधिकारियों के मध्य मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ अवधेश पाणिग्राही ने तंबाकू एवं अन्य तंबाकू उत्पाद के सेवन से होने वाली हानि एवं इससे सुरक्षा का एकमात्र उपाय समाज को तंबाकू मुक्त रखना बताया । डॉ इंदु सोनवानी जिला नोडल अधिकारी (तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम) ने समन्वय समिति की बैठक में कोटपा एक्ट के विभिन्न धाराओं के तहत तंबाकू एवं इसके अन्य उत्पाद के क्रय-विक्रय, 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों को क्रय-विक्रय में सम्मिलित करने, सार्वजनिक स्थलों पर बिक्री, विज्ञापन प्रदर्शित करने एवं सेवन करने तथा तय सीमा से अधिक भंडारण करने इत्यादि पर की जाने वाली कानूनी कार्यवाही की विस्तृत जानकारी दी। बैठक में कलेक्टर धर्मेश कुमार ने जिला एवं विकासखंड स्तर पर गठित प्रवर्तन दल के माध्यम से नियमित रूप से छापामार कार्रवाई करने, जिले के कार्यालय एवं स्कूलों, ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र को तंबाकू मुक्त बनाने हेतु आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। बैठक में जिला के पुलिस अधीक्षक पुष्पक शर्मा, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सारंगढ़ वासु जैन सहित जिला प्रशासन के सभी प्रमुख अधिकारी एवं सभी विभाग के जिला प्रमुख उपस्थित थे।

*कोटपा एक्ट का पालन कर, दंड से बच सकते हैं विक्रेता और व्यवसायी*

सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम कोटपा एक्ट 2003 के तहत सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करना, तम्बाकू के क्रय-विक्रय व सेवन के साथ 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तम्बाकू क्रय-विक्रय एवं सेवन करना वर्जित है। तम्बाकू उत्पाद के विक्रेता और होटल व्यवसायियों को कोटपा एक्ट की धारा-5, 6 और 7 का ज्ञान होना नितांत जरूरी है। साथ ही साथ कोटपा एक्ट की पूरी जानकारी होनी चाहिए और पालन करने वाले जुर्माना से बच सकते हैं। पान दुकान और होटल में लाइटर, माचिस, एसट्रे रखना वर्जित है। पान दुकान और होटल के सामने किस प्रकार का नियमतः विज्ञापन होना चाहिए आदि का विधिवत चस्पा करने से जुर्माना से बच सकते हैं।

कोटपा एक्ट का कानून, धारा और सजा

- Advertisement -
Ad image

कोटपा एक्ट धारा 4 : सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान निषेध उलंघन करने पर 200 रुपए जुर्माना दंड की भुगतान करने से इंकार करने पर हिरासत में लिया जा सकता है।
धारा 5 : सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद के विज्ञापन का निषेध। उलंघन करने पर प्रथम बार उलंघन करने पर 1000 रुपए या 2 वर्ष की कारावास या दोनो। द्वितीय बार उलंघन करने पर 5000 रुपए या 5 वर्ष की कारावास।
*धारा 6*: कोई भी व्यक्ति सिगरेट तथा अन्य तंबाकू उत्पाद की बिक्री ,बिक्री के लिए प्रस्थापना तथा बिक्री की अनुमति नही देगा। इसके दो भाग है।
*धारा 6 a* : ऐसे व्यक्ति को या उसके द्वारा जिसकी आयु 18 वर्ष कम हो तथा *धारा 6 b* : ऐसे क्षेत्र में जो किसी शैक्षणिक संस्थान की 100 गज की परिधि में हो उलंघन करने पर 200 रुपए की दंड। इसका पालन नही करने पर हिरासत में लिया जा सकता है। धारा 7 : सभी तंबाकू उत्पाद की पैकिंग पर सचित्र स्वास्थ्य चेतावनी। पहली बार उलंघन करने पर 5000 रुपए या 2 वर्ष की कारावास। दुहराए जाने पर 10000 रुपए या 5 वर्ष की कारावास के प्रावधान है। ये सब दंड निर्माता के उपर होंगे। ऐसे ही कार्यवाही विक्रेता अथवा वितरक के उपर भी हो सकती है, जिसमे प्रथम बार अपराध करने पर 1000 रुपए या 1 वर्ष के कारावास या दोनो हो सकते है। वही दुहराए जाने पर 3000 अथवा 2 वर्ष की कारावास हो सकता है।

सार्वजनिक स्थानो में धूम्रपान के नियम

अधिनियम में सार्वजनिक स्थानों को भी परिभाषित किया है जैसे प्रेक्षागृह ( ऑडिटोरियम) मुक्त प्रेक्षागृह, स्टेडियम, स्वास्थ्य संस्थान, कार्य स्थल अस्पताल भवन, शैक्षणिक संस्थान, पुस्तकालय, मनोरंजन केंद्र, सिनेमा घर। शापिंग मॉल। रेस्तरां होटल, जलपान कक्ष, काफी हाउस। रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, हवाई अड्डे,सरकारी कार्यालय, न्यायालय भवन ,सार्वजनिक वाहन, डिस्कोकेथ, पब ,बार इत्यादि। इस नियम में मालिक,स्वामी ,प्रबंधक पर्यवेक्षक को उपरोक्त व्यवस्थाओं का पालन कराना होगा। भवन के प्रवेश द्वार , अगर एक से अधिक मंजिल हो तो हर मंजिल में कही भी माचिस , एक्ट्रे ,लाइटर, या अन्य वस्तुओं को प्रदाय नही की जाएगी। उपरोक्त सभी व्यवस्थाओं को देखने की जिम्मेदारी मालिक की होगी। उलंघन करने पर मालिक जुर्माना के हकदार होंगे। मालिक चाहे तो स्मोकिंग जोन नियमानुसार बना सकता है। उसे स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना होगा।

धूम्रपान रहित क्षेत्र बोर्ड : मालिक को धूम्रपान रहित क्षेत्र की भी बोर्ड लगाना आवश्यक होगी। जिसमे मालिक का नाम और फोन नंबर लिखा रहेगा। बोर्ड की साइज 30 cm x 60 cm की होगी। शैक्षणिक संस्थाओं में तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान लिखना होगा। जिसमे लिखा होगा इस शैक्षणिक संस्थान के 100 गज के दायरे में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद की बिक्री एक दंडनीय अपराध है जिसका उलंघन करने पर 200 रुपए की जुर्माना हो सकता है। इसमें भी संस्था प्रभारी के नाम पदनाम मोबाइल नंबर लिखा रहेगा। इन सबका एक ही उद्देश है हमे छात्रों को तंबाकू या इसके अलग अलग उत्पादों से दूर रखना है ।

भव्या छत्तीसगढ़ ईपेपर

- Advertisement -
Ad image
Share this Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Telegram Copy Link Print
Avatar of Ashwani Sahu
Posted by Ashwani Sahu
Follow:
9770597735
Previous Article IMG 20240606 WA0027 गोडाउन में शिफ्ट किए गए वीवीपेट व डिफेक्टिव ईवीएम
Next Article IMG 20240606 WA0029 विश्व पर्यावरण दिवस पर एसडीएम वासु जैन ने किया पौधरोपण

Stay Connected

235.3k Followers Like
69.1k Followers Follow
11.6k Followers Pin
56.4k Followers Follow
136k Subscribers Subscribe
4.4k Followers Follow

Latest News

IMG 20260705 WA0026
वन महोत्सव में 18,450 पौधे लगाने का संकल्प, भैंनापारा में शुरू हुआ बृहद वृक्षारोपण अभियान
CHHATTISGARH RAIGARH खरसिया July 5, 2026
IMG 20260705 WA0013
रायगढ़ जिले में कांग्रेस का संभावित संगठन सृजन प्रशिक्षण शिविर के आयोजन की तैयारी तेज, बिहारी पटेल बनाए गए प्रभारी सह प्रभारी होंगे योगेंद्र यादव
CHHATTISGARH RAIGARH July 5, 2026
Screenshot 2026 07 02 21 07 41 48 6012fa4d4ddec268fc5c7112cbb265e7
वन्यजीव (हाथियों) को प्रताड़ित करने और लोगो को दुष्प्रेरित करने वाले 02 मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी
CHHATTISGARH घरघोड़ा July 2, 2026
IMG20260701144008 1
प्रेम प्रसंग बना खूनी साजिश की वजह: 4 लाख की सुपारी देकर महिला की हत्या, 9 आरोपी गिरफ्तार
CHHATTISGARH sakti July 1, 2026
IMG 20260629 WA0015
जंगल में चल रहा था रेत माफियाओं का ‘सीक्रेट रूट’, वन विभाग ने घेराबंदी कर तोड़ी कमर, बिना नंबर प्लेट वाले एक दर्जन ट्रैक्टर जब्त”
CHHATTISGARH घरघोड़ा June 29, 2026

Popular Post

IMG 20230719 WA0032
जनदर्शन में आमलोगों की सुनी गई समस्याएं
CHHATTISGARH
IMG 20230719 WA0033
एडिशनल एसपी रायगढ़ लिये डायल 112 कर्मचारियों की बैठक, कर्मचारियों को प्रत्येक घटना की सूचना को गंभीर मानकर तत्काल मौके पर पहुंचने के दिये निर्देश
CHHATTISGARH
IMG 20230719 WA0034
थाना प्रभारी जूटमिल लिये ग्राम कोटवारों की बैठक, कोटवारों को उनके कार्य और पुलिस के प्रति उनकी जवाबदेही की दिये जानकारी
CHHATTISGARH
IMG 20230719 WA0037
सघन मिशन इंद्रधनुष के सफल संचालन हेतु एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित
CHHATTISGARH
IMG 20260705 WA0026
वन महोत्सव में 18,450 पौधे लगाने का संकल्प, भैंनापारा में शुरू हुआ बृहद वृक्षारोपण अभियान
CHHATTISGARH RAIGARH खरसिया

Contact Us

Owner/Editor/विद्या कुमार चौहान

कार्यालय- मदनपुर बस्ती खरसिया जिला-रायगढ़ (छत्तीसगढ़) पिन-496661
9111207022
bhavyachhattisgarh@gmail.com
Bhavyachhattisgarh newsBhavyachhattisgarh news
Follow US

© 2022 Bhavyachhattisgarh News. All Rights Reserved.

Removed from reading list

Undo
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?