बीजापुर 10 अक्टूबर 2023 / कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार कटारा द्वारा छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 04 मे प्रदत्त प्रावधानों के तहत आदेश पारित किया गया कि लाउडस्पीकर या लोक संबोधन प्रणाली का प्रयोग ,निर्वाचन प्रचार-प्रसार के लिए चलित वाहनों आदि में लाऊडस्पीकर का उपयोग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति मिलने पर भी अधिकतम प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक ही किया जाएगा।
सामान्यतः आमसभा ,प्रचार, जुलूस वाहन इत्यादि के लिये लाउडस्पीकर का उपयोग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति मिलने पर भी अधिकतम प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक ही किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के अधीन अनुमति प्रदान करने हेतु सम्पूर्ण अनुविभाग क्षेत्र (ग्रामीण एवं नगरीय) हेतु अनुविभागीय दंडाधिकारी बीजापुर, सम्पूर्ण अनुविभाग क्षेत्र भोपालपट्टनम (ग्रामीण एवं नगरीय) हेतु अनुविभागीय दंडाधिकारी भोपालपट्टनम को,भैरमगढ़ के सम्पूर्ण ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र हेतु अनुविभागीय दंडाधिकारी भैरमगढ़ एवं उसूर के सम्पूर्ण ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र हेतु अनुविभागीय दंडाधिकारी उसूर को नियुक्त किया गया है।यह आदेश तत्काल प्रभावशाली रहेगा।
निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति तक छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम लागू
