बीजापुर 13 अक्टूबर 2023- छत्तीसगढ़ मोटर स्पिरिट तथा हाईस्पीड डीजल ऑयल अनुज्ञापन तथा नियंत्रण आदेश 1980 के प्रावधानों के तहत निर्वाचन कार्य निर्बाध रूप से संपन्न कराये जाने हेतु पेट्रोल पंप संचालकों के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार कटारा द्वारा आदेश पारित किया गया है जिसमें पेट्रोल एवं डीजल का आरक्षित स्कंध मृत स्कंध को छोड़कर पर्याप्त स्टॉक रखने हेतु आदेशित किया गया है। जिसके तहत मेसर्स पामभोई ऑटोमोबाईल्स से पेट्रोल 4 हजार लीटर एवं डीजल 10 हजार लीटर मेसर्स इन्द्रावती पुलिस कल्याण पेट्रोल पम्प बीजापुर से पेट्रोल 4 हजार लीटर एवं डीजल 10 हजार लीटर मेसर्स जीवीआर एचपी पेट्रोल पम्प बीजापुर से पेट्रोल 4 हजार लीटर एवं डीजल 10 हजार लीटर मेसर्स जीवीआर बीपीसीएल पेट्रोल पम्प कोतापाल से से पेट्रोल 4 हजार लीटर एवं डीजल 10 हजार लीटर मेसर्स जेएमवी प्यूल्स पेट्रोल पम्प नैमेड़ से पेट्रोल 2 हजार लीटर एवं डीजल 8 हजार लीटर मेसर्स तालपेरू पुलिस कल्याण पेट्रोल पम्प आवापल्ली से पेट्रोल 2 हजार लीटर एवं डीजल 8 हजार लीटर एवं मेसर्स चिंतावागु पुलिस कल्याण पेट्राल पम्प भोपालपटनम से पेट्रोल 2 हजार लीटर एवं डीजल 8 हजार लीटर स्टॉक रखने हेतु आदेशित किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील है।
निर्वाचन कार्य निर्बाध रूप से संचालित करने हेतु पेट्रोल पंप संचालकों को पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल-डीजल रखने के निर्देश
भव्या छत्तीसगढ़ ईपेपर
- Advertisement -
Posted by
Ashwani Sahu
9770597735
