सारंगढ़ :- जिपं सारंगढ द्वारा ग्रापं चांटीपाली के सचिव चंद्रकुमार जायसवाल को गंभीर लापरवाही व कर्तव्य हीनता के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है । यह कार्यवाही आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य में अनियमितताओं तथा वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना के चलते की गई है । जिपं कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023–24 में स्वीकृत आंगनबाड़ी भवन का निर्माण कार्य रूपरेखा स्तर के बाद पिछले चार माह से बंद पाया गया , साथ ही निर्माण कार्य गुणवत्ता के मानकों के विपरीत किए जाने की शिकायत भी सामने आयी । इस संबंध में जनपद पंचायत बरमकेला द्वारा सचिव को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था, किंतु निर्धारित समय में संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।
जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि – सचिव द्वारा अपने पदस्थ कर्तव्यों का निर्वहन उचित ढंग से नहीं किया गया, जो छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा आचरण नियम 1998 के विपरीत है । इसे घोर उदासीनता, लापरवाही तथा आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में मानते हुए जिपं ने निलंबन की कार्यवाही की । इस अवधि में जायसवाल का मुख्यालय जपं बरमकेला निर्धारित किया गया है साथ ही उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देने के आदेश भी जारी किए गए हैं । यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
