रायगढ़ :- 30 अक्टूबर 2026। जिले में हाल ही में आए अर्नब चक्रवात, चक्रवाती वर्षा, बेमौसम बारिश एवं ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान पर प्रभावित किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत क्षतिपूर्ति दी जाएगी। इसके लिए कृषि विभाग ने आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उप संचालक कृषि ने बताया कि प्रभावित किसानों को फसल क्षति की सूचना घटना के 72 घंटे के भीतर संबंधित बीमा कंपनी को देना अनिवार्य है।
किसान फसल नुकसान की सूचना टोल फ्री नंबर 14447 अथवा जिले में कार्यरत बीमा कंपनी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के टोल फ्री नंबर 1800-419-0344 पर दे सकते हैं। इसके अलावा संबंधित कृषि एवं राजस्व अधिकारियों, बैंक अथवा जिला कार्यालय में लिखित आवेदन भी प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि फसल कटाई के बाद खेत में सुखाने के लिए रखी गई या बंडलों में सुरक्षित रखी गई फसल को चक्रवात एवं बेमौसम बारिश से नुकसान होने पर भी नियमानुसार बीमा का लाभ मिलेगा। वहीं खड़ी फसलों में हुए नुकसान का आकलन फसल कटाई प्रयोग के आधार पर किया जाएगा।
क्षति की सूचना मिलने के बाद बीमा कंपनी द्वारा 10 दिनों के भीतर नुकसान का आकलन किया जाएगा। इसके बाद निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने पर 15 दिनों के भीतर पात्र किसानों के बैंक खातों में क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जाएगा। कृषि विभाग ने प्रभावित किसानों से अपील की है कि वे निर्धारित 72 घंटे की समय-सीमा में फसल नुकसान की सूचना अनिवार्य रूप से दर्ज कराएं।
