“अभियान संवेदना” के तहत महिला थाना पुलिस की त्वरित कार्रवाई; पैसे वापस मांगने पर धमकी देने का भी आरोप
रायगढ़ :- 23 अगस्त 2026। महिलाओं से संबंधित अपराधों में त्वरित एवं संवेदनशील कार्रवाई के लिए रायगढ़ पुलिस द्वारा चलाए जा रहे “अभियान संवेदना” के तहत महिला थाना पुलिस ने दुष्कर्म के एक मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 27 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान तरूण कुमार कर्ष, पिता रोहित लाल कर्ष, निवासी ग्राम ओडेकेरा, वार्ड नंबर 10, थाना जैजैपुर, जिला सक्ती (छत्तीसगढ़) के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।
मामले में थाना घरघोड़ा क्षेत्र की 27 वर्षीय युवती ने 20 अगस्त 2026 को महिला थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के बाद पुलिस ने पीड़िता का तत्काल मेडिकल परीक्षण कराया और वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में आरोपी की पतासाजी शुरू कर दी।
मोबाइल फोन से हुई पहचान, शादी का झांसा देने का आरोप
पीड़िता ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि वर्ष 2023 में उसकी पहचान मोबाइल फोन के माध्यम से तरूण कुमार कर्ष से हुई थी। इसके बाद दोनों के बीच लगातार बातचीत होने लगी। इसी दौरान तरूण ने युवती से प्रेम का इजहार करते हुए उससे शादी करने की इच्छा जताई।
पीड़िता के आरोप के मुताबिक, सितंबर 2024 में आरोपी उसे एक होटल में लेकर गया और शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद आरोपी उसके किराये के मकान पर भी आता-जाता रहा और दोनों के बीच लगातार शारीरिक संबंध बने।
पीड़िता ने यह भी बताया कि दोनों ने मंदिर में शादी की थी और वह आरोपी से सामाजिक रूप से शादी करने के लिए लगातार कहती रही। उसके अनुसार आरोपी ने अप्रैल 2026 में भी शादी करने का आश्वासन दिया था। जनवरी 2026 में आरोपी करीब एक सप्ताह तक उसके साथ रहा।
परिवार के साथ रिश्ता लेकर पहुंचने और नवंबर में शादी की बात कहने का दावा
शिकायत के अनुसार, 18 मार्च 2026 को तरूण अपने पिता, दोस्त और जीजा के साथ पीड़िता के घर रिश्ता लेकर आया था। उस समय नवंबर महीने में शादी करने की बात कही गई थी।
इसके कुछ दिनों बाद आरोपी ने फोन कर बताया कि वह नौकरी के सिलसिले में रायपुर चला गया है। बाद में उसने बिलासपुर में रहने और काम के सिलसिले में बाहर जाने की बात कही। इस दौरान पीड़िता के मुताबिक दोनों के बीच बातचीत कम होती गई।
आरोपी को करीब ढाई लाख रुपये देने का आरोप
पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने अलग-अलग समय पर पैसों की जरूरत बताकर उससे करीब 2.50 लाख रुपये लिए थे। इसके बाद आरोपी ने चंडीगढ़ से आगे काम के लिए जाने की बात कही और धीरे-धीरे बातचीत कम कर दी।
पीड़िता के अनुसार, 17 अगस्त 2026 को उसे जानकारी मिली कि तरूण ने किसी अन्य युवती से शादी कर ली है। इस पर उसने आरोपी को फोन कर शादी के संबंध में पूछा। आरोप है कि आरोपी ने दूसरी शादी करने की बात स्वीकार की और पीड़िता से शादी करने से इनकार कर दिया।
पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि जब उसने अपने पैसे वापस मांगे तो आरोपी ने पैसे लौटाने से इनकार करते हुए उसे धमकी दी और “जो करना है कर लेने” की बात कही। इसके बाद पीड़िता ने अपने माता-पिता से सलाह-मशविरा कर पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का निर्णय लिया।
शिकायत मिलते ही पुलिस ने शुरू की कार्रवाई
महिला थाना पुलिस ने 20 अगस्त 2026 को शिकायत के आधार पर अपराध क्रमांक 74/2026 दर्ज किया। पुलिस के अनुसार आरोपी के विरुद्ध धारा 69 एवं 351(3), भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।
रिपोर्ट दर्ज होते ही पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन में आरोपी की तलाश शुरू की। पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी तरूण कुमार कर्ष को हिरासत में लिया।
पुलिस के मुताबिक, पूछताछ के दौरान आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार किए जाने के बाद उसे 21 अगस्त 2026 को विधिवत गिरफ्तार किया गया और न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
एसएसपी शशि मोहन सिंह ने कहा—महिलाएं बिना संकोच शिकायत करें
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने कहा कि महिलाओं से संबंधित अपराधों में रायगढ़ पुलिस त्वरित और संवेदनशील कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने महिलाओं और युवतियों से अपील की कि वे किसी भी प्रकार के अपराध या उत्पीड़न की स्थिति में बिना संकोच पुलिस के समक्ष अपनी शिकायत रखें।
उन्होंने कहा कि शिकायत प्राप्त होते ही उपलब्ध तथ्यों के आधार पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी तथा दोषियों के विरुद्ध विधि सम्मत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
रायगढ़ पुलिस की इस कार्रवाई को “अभियान संवेदना” के तहत महिलाओं से जुड़े मामलों में त्वरित कार्रवाई की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

