नवा रायपुर :- माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के पालन में लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ ने प्रदेश के सभी शैक्षणिक संस्थानों में आवारा कुत्तों के प्रवेश पर प्रभावी रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। इस संबंध में जारी पत्र को सभी संयुक्त संचालकों एवं जिला शिक्षा अधिकारियों को भेजा गया है।
आदेशानुसार, प्रत्येक विद्यालय के प्राचार्य/संस्था प्रमुख को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, जो शाला परिसर के आसपास घूम रहे आवारा कुत्तों की सूचना तत्काल ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं नगर निगम के संबंधित डॉग कैचर नोडल अधिकारी को देंगे।
साथ ही विद्यालय प्रबंधन को स्थानीय निकायों के सहयोग से परिसर में आवारा कुत्तों के प्रवेश को रोकने आवश्यक सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
निर्देश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कुत्ते के काटने की स्थिति में प्रभावित छात्र को तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुँचाकर उपचार सुनिश्चित किया जाए।
