रायपुर 24 जनवरी 2025/ आबकारी आयुक्त श्री श्याम लाल धावडे़ एवं कलेक्टर डॉ गौरव सिंह के निर्देश पर जिले के आबकारी अमले द्वारा निरंतर कार्रवाई की जा रही है। उल्लेखनीय है कि जिले के संयुक्त आबकारी टीम द्वारा 05 जनवरी को एफ.एल. 3 शेमरॉक ग्लोवल प्रा.लि. होटल बार की आकस्मिक जांच की गई थी और 12.300 बल्क लीटर हरियाणा प्रांत की नॉन ड्यूटी पेड मदिरा जप्त कर विभागीय प्रकरण कायम किया गया था। इसी तरह 12 जनवरी को एफ.एल. 3 मिलानो फुड एण्ड कंपनी व्ही.आई.पी. रोड रायपुर की संभागीय उड़नदस्ता एवं जिला रायपुर की की संयुक्त आबकारी टीम द्वारा आकस्मिक जांच कर कुल 3.300 बल्क लीटर नॉन ड्यूटी पेड मदिरा जप्त कर विभागीय प्रकरण कायम किया गया था।
उपरोक्त अनियमितता गंभीर प्रकृति की होने के कारण कलेक्टर (आबकारी) द्वारा छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत उक्त दोनो एफ.एल. 3 होटल वार लायसेंस को 07 दिवस के लिये निलंबित कर दिया गया है। जिसका आदेश आज 24 जनवरी को जारी किया गया है। इसके अनुसार 25 से 31 जनवरी 2025 तक के लिए एफ.एल. 3 सेमरॉक ग्लोबल प्रा.लि. होटल वार एवं एफ.एल. 3 मिलानो फुड एण्ड कंपनी व्ही.आई.पी. रोड को सीलबंद की कार्रवाई की जा रही है। इसके पूर्व बार से पार्सल किये जाने के कारण एफ. एल. 3 ग्रैण्ड नीलम व्ही.आई.पी. रोड रायपुर, एफ.एल. 3 मेट्रो बार, एफ.एल. 3 योगी बार एवं एफ. एल. 3 शालू बार का होटल बार लायसेंस को 02 दिवस दिनांक 24 जनवरी 2025 से 25 जनवरी 2025 तक के लिये निलंबित कर सीलबंद किया गया है।