लैलूंगा | राजपुर समिति धान खरीदी में अनियमितता वा गबन के लिए हमेशा सुर्खियों में रही है। वहीं धान खरीदी समाप्त होने के पश्चात राजपुर समिति के प्रबंध पर विगत कुछ वर्षों से हमेशा भ्रष्टाचार व आर्थिक गड़बड़ियों के आरोप लग रहे हैं इसी कड़ी में वर्ष 2023,24 के धान खरीदी की गड़बड़ी में खरीदी प्रभारी फड़ प्रभारी वारदाना प्रभारी पर अनियमितता व भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। इसी कड़ी में उप पंजीयन के द्वारा कुल रकम 14,110911 रुपए की वसूली की कार्यवाही के लिए आदेश भी इन लोगों के विरोध किए गए हैं मामला इस प्रकार है कि खरीफ वितरण वर्ष 2023,24 समर्थन मूल्य में धान खरीदी के कार्य में आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित राजपुर पंजीयन क्रमांक 101 विकासखंड लैलूंगा के कर्मचारी समिति के प्रभारी प्रबंधक खरीदी प्रभारी सलीम भगत,फड़ प्रभारी,मुरली नाग एवं बारदाना प्रभारी आकाश भगत द्वारा मिली भगत कर अनियमितता किए जाने के कारण भौतिक सत्यापन में 4.366.80 क्विंटल धान दर प्रति क्विंटल ₹ 3100 कम एवं बरदाना कमी नया वारदाना 5459 नग प्रति वारदाना 73.98 रुपए पुराना वारदाना 5459 नग प्रति वारदाना 25.00 रुपए कुल धान की कमी की राशि 1,35,37,0800 रुपए एवं कुल वारदाना कमी की राशि 5,73,831 रुपए कुल राशि 1,41,10,911 रुपए (अक्षरांक – एक करोड़ एक चालीस लाख दस हजार नौ सौ रुपए) की कमी पाई गई उक्त शिकायत के आधार पर आरक्षी केंद्र लैलूंगा के द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 189/2024 धारा 420,467,468,471,120 बी भारतीय दंड संहिता के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज के प्रकरण विवेचना में लिया गया है। आरोपीगण सलीम भगत ,मुरली नाग,वा आकाश भगत,के द्वारा अपने अधिवक्ता राजू कालिया के सलाह अनुसार अग्रिम जमानत के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया आरोपीगण की अग्रिम जमानत माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के द्वारा स्वीकृत की गई है ।
क्या कहते है अधिवक्ता राजू कालिया
अधिवक्ता राजू कालिया का कहना है कि आरोपियों के निर्दोषिता के पर्याप्त सबूत है आरोपियों ने ही अपराध की सूचना सक्षम पदाधिकारियों को कार्यवाही किए जाने के लिए दी थी उप पंजीयक के आदेश को भी चुनौती दी गई है।