मुंगेली 29 अक्टूबर 2024// कलेक्टर श्री राहुल देव ने जिले में सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए पटाखा विक्रय करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि स्थाई/अस्थाई संरचना एवं पंडालों में संचालित पटाखा दुकानों में सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए, अग्निशमन यंत्र को रखते हुए और सावधानियां को अपनाते दुकान संचालक पटाखा का विक्रय करें। सुरक्षा मानक का पालन नहीं करने पर संबंधित दुकानदार स्वयं जिम्मेदार होंगे। नगरसेना के जिला सेनानी एवं जिला अग्निशमन अधिकारी ने कहा कि पटाखा दुकान रिहायशी या फिर बाजार के पास नहीं खोला जाए। पटाखा दुकान किसी भी ज्वलनशील पदार्थ जैसे कपड़ा, बांस, रस्सी, टेंट इत्यादि का न होकर अज्वलनशील सामग्री से बने टिन (शेड) द्वारा निर्मित होना चाहिए तथा अग्निमंदक घोल से उपचारित करें।
*पटाखा दुकानों में तेल का लैम्प एवं खुली बिजली बत्ती का प्रयोग न हो*
पटाखा दुकान एक दूसरे से कम से कम तीन मीटर की दूरी पर हो, एक दूसरे के सामने ना बनाई जाए। पटाखा दुकानों में प्रकाश व्यवस्था हेतु किसी भी प्रकार के तेल का लैम्प एवं खुली बिजली बत्ती का प्रयोग नहीं होना चाहिए। किसी भी पटाखा दुकान से 50 मीटर के अंदर आतिशबाजी प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। विद्युत तारों में ज्वाइंट खुला नहीं होना चाहिए एवं प्रत्येक मास्टर स्विच में फ्यूज या सर्किट ब्रेकर लगा होना चाहिए जिसे शॉर्ट-सर्किट की स्थिति में विद्युत प्रवाह स्वतः बंद हो जाए।
*पटाखा दुकानों के सामने बाइक-कार की पार्किंग न हो*
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दुकान ट्रांसफार्मर के पास ना हो और उनके ऊपर हाई टेंशन टावर पावर लाइन ना गुजरी हो। प्रत्येक पटाखा दुकान में 05 किलोग्राम क्षमता वाला डीसीपी अग्निशामक यंत्र होना चाहिए। दुकानों के सामने कुछ अंतराल में 200 लीटर क्षमता के पानी के ड्रम की व्यवस्था बाल्टियों के साथ होनी चाहिए। पटाखा दुकानों के सामने बाइक-कार की पार्किंग नहीं होना चाहिए। अग्निशमन विभाग एवं एंबुलेंस का फोन नंबर दुकान परिसर के कुछ स्थानों पर लगाया जाए। अग्निशमन वाहन के मूवमेंट के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए। भारतीय मानक 8758ः2013 का पालन करते हुए अस्थाई संरचना और पंडाल का निर्माण किया जाए।