सक्ती, 25 जुलाई 2024// छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण समिति संचालनालय, महिला एवं बाल विकास विभाग के निर्देशानुसार किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 के प्रावधानों के तहत जिले में प्राप्त होने वाले देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले 06 वर्ष से कम आयु के बालकों यथा अनाथ, बेसहारा, परित्यक्त, अभ्यर्पित, बाल भिक्षुक, बाल तस्करी से पीड़ित, शोषण का शिकार, सड़क पर रहने वाले आदि बालकों को संरक्षण प्रदान करने के लिए जिले में बाल देखरेख संस्था यथा- विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण के संचालन के लिए इच्छुक अनुभवी एवं योग्य अशासकीय संस्था या संगठन से जिला- सक्ती हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया हैं। विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण के संचालन के लिए इच्छुक अनुभवी एवं योग्य अशासकीय संस्था या संगठन से जिला- सक्ती हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है l
जिले में बाल देखरेख संस्था के संचालन हेतु इच्छुक, अशासकीय संस्था या संगठन द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन सक्ती जिले के जिला कार्यक्रम अधिकारी या जिला बाल संरक्षण अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग (पत्राचार हेतु पूर्ण पता- …… महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला सक्ती (छ.ग.) ) के समक्ष आवेदन निर्धारित तिथि 06 अगस्त 2024 तक पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट या कोरियर के द्वारा प्रस्तुत किये जा सकते हैं। आवेदन पत्र प्रारूप एवं आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों, शर्त एवं अनुभव सहित अन्य जानकारी, विभाग की वेबसाइट www.cgwcd.gov.in एवं www.cgstate.gov.in में उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए जिला बाल संरक्षण अधिकारी,( महिला एवं बाल विकास विभाग सक्ती) श्री गजेन्द्र सिंह जायसवाल के मोबाईल नम्बर 8963997174 पर सम्पर्क किया जा सकता है।