सक्ति।पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा (भा.पु.से.), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रमा पटेल (रा.पु.से.), एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सक्ती मनीष कुंवर (रा.पु.से.) के द्वारा क्षेत्र में हो रहे अवैध जुओं, सट्टा, शराब पर कार्यवाही के रोकथाम के लिए कड़ी निर्देश देने के परिपालन में थाना सक्ती प्रभारी के द्वारा लगातार अवैध शराब, सट्टा /जुआ के खिलाफ कार्यवाही हेतु थाना क्षेत्र में मुखबिर तैनात किया गया था।
घटना दिनांक 11.07.2024 को जरिये मुखबीर सुचना प्राप्त हुआ कि टेमर की ओर से एक कत्था रंग की टी शर्ट पहना व्यक्ति अपने बैग मे कच्ची महुआ शराब रखकर सक्ती की ओर आ रहा है। कि सुचना पर सूचना पंचनामा तैयार कर धारा 179 बी.एन.एस.एस. का समंस देकर साक्षियो को तलब कर सूचना से अवगत कराकर हमराह स्टाफ एवं गवाह के ग्राम टेमर गये। मुखबीर के बताये हुलिया अनुसार एक ब्यक्ति आ रहा था जिसे रूकवाकर पुछताछ करने पर अपने बैग में महुआ शराब रखना तथा अपना नाम राहुल भारद्वाज पिता स्व. रामदास भारद्वाज उम्र 24 साकिन चारपारा थाना खरसिया जिला रायगढ का रहने वाला बताया। जिसके कब्जे से एक काले रंग की बैग के अंदर प्लास्टिक पालिथीन मे करीबन 06 लीटर कच्ची महुआ शराब किमती करीबन 600 रु मिला जिसे धारा 91 बी.एन.एस.एस का नेटिस दिया जो शराब रखने के संबंध मे कोई वैध कागजात नही होना लेख किया। आरोपी के पेश करने पर उसके कब्जे से एक काले रंग की बैग के अंदर प्लास्टिक पालिथीन में करीबन 06 लीटर कच्ची महुआ शराब किमती करीबन 600 रू गवाहो के समक्ष राहुल भारद्वाज पिता स्व. रामदास भारद्वाज उम्र 24 साकिन चारचारा थाना खरसिया जिला रायगढ़ समक्ष मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपी राहुल भारद्वाज पिता स्व. रामदास भारद्वाज उम्र 24 साकिन चारचारा थाना खरसिया जिला रायगढ का कृत्य अपराध धारा 34 (2) आबकारी एक्ट का अपराध घटीत करना पाये जाने से अपराध कमांक 281/2024 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट पंजीबद्ध कर दिनांक 11.07.2024 को विधिवत गिरफतार कर रिमांड पर भेजा गया है।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक ब्रिजेश तिवारी के नेतृत्व में प्रधान आर. उमेश साहु, आर जोगेश राठौर, यादराम चंद्रा, रामकृष्ण देवांगन, सुरेंद्र सिदार का विशेष योगदान रहा।