रायगढ़। कल दिनांक 05/06/2024 को प्रार्थीया द्वारा उसकी नाबालिक लड़की के साथ *अभिषेक भोई (उम्र 27 वर्ष) निवासी ग्राम खैरगढ़ी थाना सरिया जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ हाल मुकाम थाना क्षेत्र जूटमिल* द्वारा दुष्कर्म करने की रिपोर्ट दर्ज कराया गया । प्रार्थीया बताई कि वो अपने पति, बच्चों के साथ जूटमिल क्षेत्र में किराया मकान लेकर रहती है । वहीं पास में अभिषेक भोई और उसकी पत्नी लक्ष्मी भोई भी किराया मकान लेकर रहते हैं जिनके साथ इनका बातचीत होता था । 29 मई को लक्ष्मी भोई का पति अभिषेक भोई ड्यूटी पर गया था लक्ष्मी की तबीयत ठीक नहीं होने पर लक्ष्मी के साथ घर सोने के लिए लड़की को भेजी थी । दूसरे दिन लड़की घर आई और गुमसुम रहने लगी 04 जून को लडकी से पूछताछ करने पर बताई कि 29 मई को लक्ष्मी के घर सोने गई थी । उसी रात अभिषेक अपनी ड्यूटी से वापस घर आ गया और रात करीब 2:00 बजे उसके साथ दुष्कर्म किया और घटना किसी को ना बताने की धमकी दिया जिससे लडकी डरी हुई थी। प्रार्थिया के रिपोर्ट पर आरोपी अभिषेक भोई पर थाना जूटमिल में अपराध क्रमांक 260/2024 धारा 376,506 आईपीसी 4 पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर तत्काल थाना प्रभारी जूटमिल निरीक्षक मोहन भारद्वाज द्वारा पीड़ित बालिका का महिला अधिकारी से कथन मेडिकल कराकर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश देकर आरोपी अभिषेक भोई को हिरासत में लिया गया जिसे आज न्यायिक रिमांड पर पेश किया गया । माननीय न्यायालय में आरोपी का न्यायिक रिमांड स्वीकृत कर जेल वारंट जारी करने पर आरोपी को जेल दाखिल किया गया है ।
नाबालिक से दुष्कर्म, रिपोर्ट के चंद घंटे के भीतर जूटमिल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल
भव्या छत्तीसगढ़ ईपेपर
[3d-flip-book id=”22426″ ][/3d-flip-book]
- Advertisement -
Ashwani Sahu
Posted by
Ashwani Sahu
9770597735
