बिलासपुर, 20 मई 2024/कोटा के खाद्य निरीक्षक शेख अब्दुल कादिर को सरकारी काम में लापरवाही के चलते निलंबित कर दिया गया है। कलेक्टर श्री अवनीश शरण ने कोटा एसडीएम से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर आज निलंबन की कार्रवाई करते हुए आदेश जारी किये हैं। जारी आदेश के अनुसार श्री कादिर पर अपने प्रभार क्षेत्र कोटा की राशन दुकानों का सतत् निरीक्षण नहीं करने, आम जनता की समस्याओं को ध्यान में नहीं रखने तथा राशन संबंधी उनकी समस्याओं को नजरअंदाज किये जाने का आरोप लगाया गया है। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 की प्रावधानों के तहत निलंबन किया गया है। निलंबन अवधि में खाद्य निरीक्षक को जिला कार्यालय के खाद्य शाखा में अटैच किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।
दायित्व के निर्वहन में लापरवाही, खाद्य निरीक्षक निलंबित
भव्या छत्तीसगढ़ ईपेपर
- Advertisement -
Ashwani Sahu
Posted by
Ashwani Sahu
9770597735
