सक्ती 07 नवम्बर 2023/ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 अंतर्गत 7 नवम्बर 2023 को पूर्वान्ह 7 बजे से 30 नवम्बर 2023 अपरान्ह 6.30 बजे तक किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट व इलेक्ट्रानिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन, प्रचार व किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करने पर रोक लगा दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घण्टों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा।
7 नवम्बर से 30 नवम्बर तक एग्जिट पोल के आयोजन और प्रसारण पर रहेगा प्रतिबंध
भव्या छत्तीसगढ़ ईपेपर
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Posted by
Ashwani Sahu
9770597735
