सारंगढ़ बिलाईगढ़, 30 मई 2024/आबकारी आयुक्त सह सचिव आर संगीता के निर्देश के तारतम्य में कलेक्टर श्री धर्मेश साहू एवं जिला आबकारी अधिकारी श्रीमति सोनल नेताम के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग के वृत्त सारंगढ़ को सूचना मिली की ग्राम भोजपुर थाना सारंगढ़ में तालाब किनारे भारी मात्रा में अवैध कच्ची महुआ शराब का निर्माण किया जाता है, जिसे आसपास के क्षेत्रों में इसको विक्रय किया जाता है। सूचना की पुष्टि होने पर टीम के साथ बताए गए स्थान पर पहुंचे और वहां पर 105 लीटर कच्ची महुआ शराब तथा प्लास्टिक डिब्बों में भरा महुआ शराब बनाने के लिए महुआ लाहन जिसकी कुल मात्रा लगभग 540 किलोग्राम है, को जब्त किया गया। कच्ची महुआ शराब को कब्जा आबकारी कार्यालय में लिया गया एवम विधिवत रूप से महुआ लाहन का नष्टीकरण किया गया है l अज्ञात आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम धारा 34(1)(क) (च)34(2) का , प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया है। आरोपियों की पतासाजी की जा रही है। इस कार्यवाही में स.जि.आब.अधि. आनंद वर्मा आबकारी आरक्षक गणेश धीरज मोहनलाल चौहान नगर सैनिक उमा सिदार का उल्लेखनीय योगदान रहाl
आबकारी के सारंगढ़ वृत्त की कार्यवाही : 105 लीटर महुआ शराब और 540 किलो लाहन जप्त
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Ashwani Sahu
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