खैरागढ़ 26 अक्टूबर 2023// भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा 09 अक्टूबर 2023 के तहत उक्त तिथि से छत्तीसगढ़ राज्य में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने के फलस्वरूप जिला स्तर पर तथा जिले के अंतर्गत समस्त शासकीय एवं राज्य शासन के विभागीय इकाईयों, उपक्रमों के अमले के अवकाशों की स्वीकृति हेतु जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गोपाल वर्मा को आगामी आदेश तक अधिकृत किया गया है। अतः कोई भी जिला स्तरीय अधिकारी- कर्मचारी बिना कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के पूर्व अनुमति अवकाश पर प्रस्थान नहीं करेंगे। यह भी निर्देशित किया गया है कि अगर कोई भी अधिकारी- कर्मचारी 07 दिवस से अधिक अवधि के लिये अवकाश पर प्रस्थान करते हैं तो इसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी द्वारा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को दी जायेगी। अतएव जिले के सभी विभाग प्रमुखो को उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करने निर्देशित किया गया है।
कलेक्टर के बिना पूर्व अनुमति जिला स्तरीय अधिकारी- कर्मचारी अवकाश पर नही जा सकेंगे
भव्या छत्तीसगढ़ ईपेपर
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Ashwani Sahu
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