बीजापुर 30 सितम्बर 2023- पंचायती राज्य अधिनियम 1993 की धारा 6 के तहत 02 अक्टूबर को ग्राम सभा आयोजन करने हेतु कलेक्टर ने सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एंव समस्त सीईओ जनपद पंचायत को छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास के निर्देशानुसार विभिन्न जनहित के विषयों पर चर्चा करने एवं स्थानीय आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अन्य विषय वस्तुओं की ग्राम सभा के एजेण्डा में शामिल करने के निर्देश दिए हैं।
जिले के सभी ग्राम पंचायतों में होगा 02 अक्टूबर को ग्राम सभा
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Ashwani Sahu
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Ashwani Sahu
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