बीजापुर।मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली का द्वितीय चरण के अंतर्गत 02 से 31 अगस्त तक विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान मतदाता सूची में मतदाताओं का नाम दर्ज नहीं होने पर नाम दर्ज कराने हेतु संबंधित मतदाताओं के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके साथ ही मतदाता का नाम, स्थान, पता की गलत प्रविष्टि होने पर सुधार भी कराया जा सकता है। इसके अलावा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान मृत अथवा स्थानांतरित मतदाताओं का नाम हटाने, नवीन फोटो युक्त परिचय पत्र प्राप्त करने हेतु भी आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। इस दौरान आधार नंबर को मतदाता परिचय पत्र के साथ जोड़ने तथा दिव्यांग मतदाताओं को दिव्यांग मतदाताओं के रूप में स्वयं को चिन्हित कराने की कार्रवाई भी की जाएगी। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान आवेदकों को नवीन मतदाता बनने के लिए फॉर्म 06, आधार से मतदाता पहचान पत्र जोड़ने के लिए फॉर्म 06बी, मृत या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाने के लिए फॉर्म 07 तथा संशोधन, स्थानांतरण एवं प्रतिस्थापन मतदाता पहचान पत्र प्राप्त करने के लिए फॉर्म 08 को भरकर प्रस्तुत करना होगा।
फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली का द्वितीय चरण के अंतर्गत विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 02 से 31 अगस्त तक नए मतदाताओं के नाम जोड़ने के साथ-साथ गलत प्रविष्टि आदि का किया जाएगा सुधार

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