रायगढ़, 11 नवम्बर 2024/ निर्वाचन आयोग द्वारा झारखण्ड एवं महाराष्ट्र राज्य के विधानसभा निर्वाचन-2024 हेतु मतदान दिनांक 13 एवं 20 नवम्बर 2024 को नियत है। उक्त पड़ोसी राज्य के बहुत से मतदाता जो छत्तीसगढ़ में निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों/ दुकानों, औद्योगिक उपक्रम या कारोबार/व्यवसाय में नियोजित है, ऐसे नियोजित/कार्यरत संबंधितों को भी उनके गृह राज्य के मतदान दिवस के दिन सवैतनिक अवकाश किया गया है। अत: कारखाना अधिनियम 1948 तथा दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत मतदान दिवस मतदान दिनांक 13 एवं 20 नवम्बर 2024 को छत्तीसगढ़ में निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों/दुकानों, औद्योगिक उपक्रम या कारोबार/व्यवसाय में झारखण्ड एवं महाराष्ट्र के नियोजित श्रमिकों को उनके गृह राज्य के मतदान दिवस के दिन सवैतनिक अवकाश दिया जाना है।
छत्तीसगढ़ में कार्यरत झारखण्ड एवं महाराष्ट्र के मतदाताओं को मतदान के लिए 13 एवं 20 नवम्बर को मिलेगा सवैतनिक अवकाश
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