बीजापुर10 अक्टूबर 2023- भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन -2023 के कार्यक्रम की घोषणा की जा चुकी है तथा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही बीजापुर जिले में आदर्श आचार संहिता भी प्रभावशील हो चुकी है। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं आम निर्वाचन के दौरान शांति-व्यवस्था बनाये रखने के संदर्भ में यह आवश्यक हो गया है कि जिले में लोक शांति बनाये रखने तथा निर्वाचन के दौरान शांति-व्यवस्था बनाये रखने के संदर्भ में यह आवश्यक हो गया है कि जिले में लोक शांति बनाये रखने तथा निर्वाचन प्रक्रिया निर्विघ्न, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु अन्य उपायों के साथ-साथ प्रतिबंधात्मक उपाय भी किये जावे।
अतः कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार कटारा ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) एवं (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किया है।
उक्त आदेश ऐसे शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, जिन्हे अपने कार्य संपादन के लिए शस्त्र या लाठी रखना आवश्यक है। यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नही होगा जो शारीरिक दुर्बलता, वृद्धावस्था व विकलांगता के कारण सहारे के रूप में लाठी लेकर चलते हैं।
बीजापुर जिले के अंदर कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, दल या संस्था, सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना न तो कोई सभा करेगा न ही कोई रैली या जुलूस निकाल सकेगा और न ही कोई धरना देगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले समूह/व्यक्ति के विरूद्ध धारा 188 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश आज दिनांक से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा, चूंकि समय कम होने के कारण किसी पक्ष या व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिया जाना व्यवहारिक कारणों से संभव नही है अतः यह आदेश समयाभाव के कारण एक पक्षीय पारित किया गया है। यह आदेश कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार कटारा के हस्ताक्षर से 09 अक्टूबर 2023 को जारी किया गया है, यह आदेश तत्काल प्रभावशील रहेगा।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश
